पड़ोसी को धमकाने में आजम खां के खिलाफ फिर गैर जमानती वारंट Rampur News
लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद के खिलाफ शाहबाद कोतवाली में प्रशासन के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया था।
रामपुर, जेएनएन। पड़ोसी को धमकाने के मामले में कोर्ट ने सांसद आजम खां के खिलाफ फिर गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। अब मुकदमे की सुनवाई आठ जनवरी को होगी। गंज कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड निवासी आरिफ रजा की ओर से सांसद आजम खां समेत कई लोगों के खिलाफ धमकाने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। इस मामले में सांसद के कोर्ट में हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। गुरुवार को भी सुनवाई के लिए सांसद हाजिर नहीं हुए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम अवतार ङ्क्षसह सैनी ने बताया कि अदालत ने सांसद के खिलाफ फिर गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं।
पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा
पुलिस ने इस मामले में बसपा नेता राधेश्याम राही व एक अन्य के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने इसे संज्ञान में लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी थी। इसमें भी हाजिर न होने पर सांसद के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुए हैं। इस मामले की सुनवाई भी आठ जनवरी को होगी।
बसपा नेता के खिलाफ चार्जशीट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन में फंसे बसपा नेता राधेश्याम राही और कार्यक्रम के आयोजक को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने चार्जशीट पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। इस चार्जशीट में सांसद का नाम भी शमिल है। मामला लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान का है। सपा और बसपा ने गठबंधन से लोकसभा चुनाव लड़ा था। रामपुर सीट से आजम खां प्रत्याशी थे। उनके समर्थन में सैफनी में बसपा नेता ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। शाहबाद कोतवाली पुलिस ने जनसभा में भड़काऊ भाषणबाजी, आपत्तिजनक टिप्पणी और मार्ग अवरुद्ध करने और आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सांसद समेत बसपा नेता व कार्यक्रम के आयोजक जगपाल ङ्क्षसह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामला अदालत में विचाराधीन है। इममें सांसद के जमानती वारंट भी जारी किए जा चुके हैं, जबकि बसपा नेता व कार्यक्रम आयोजक पुलिस की चार्जशीट के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे। बसपा नेता के अधिवक्ता रमेश कुमार लोधी ने बताया कि हाईकोर्ट ने इस मामले में बसपा नेता और आयोजक के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट का आदेश स्थानीय अदालत में दाखिल कर दिया गया है।