Night curfew in Moradabad : अब सुबह सात बजे तक बंद रहेगा शहर का बाजार, जरूरी सेवाएं रहेंगी चालू
प्रभारी जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने बताया कि कोविड-19 महामारी पर अंकुश लगाने के लिए शासन के आदेश पर नाइट कर्फ्यू में एक घंटा और कम कर दिया। अब सुबह छह बजे के बजाय सात बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा।
मुरादाबाद, जेएनएन। प्रभारी जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने बताया कि कोविड-19 महामारी पर अंकुश लगाने के लिए शासन के आदेश पर नाइट कर्फ्यू में एक घंटा और कम कर दिया। अब सुबह छह बजे के बजाय सात बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। रोजाना की तरह बुधवार को आठ बजे ही शहर का बाजार बंद हो गया।
नाइट कर्फ्यू के दौरान नगर निगम क्षेत्र में होने वाले शादी समारोह आदि के बड़े कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं। यह व्यवस्था 23 अप्रैल की सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगा। रोजाना नौ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू रहना है। मंडी जाने वाले थोक व्यापारी अपने निर्धारित समय अथवा मंडी परिषद द्वारा नियत समय के अनुसार अपना काम करते रहेंगे। थोक फल एवं सब्जी खरीद, बिक्री संबंधी आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त होगा। इसके अतिरिक्त अनावश्यक सेवाओं, सुरक्षा सेवाओं, यथा सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, टेलीफोन मेंटीनेन्स, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एसी रिपेयर, इत्यादि आपातकालीन सर्विस के वर्कर कारण बताने पर जाने दिए जायेंगे।दूध, दवा और रसोई गैस की सप्लाई जारी रहेगी। समस्त आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं यथा दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी इत्यादि की आपूर्ति पूर्व की भांति चलती रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुडे व्यक्तियों के ड्यूटी संबंधी आवागमन में प्रतिबंध नहीं होगा, उनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा। रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड में आने जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल /बस का टिकट यात्रा का दिनांक पास की भांति मान्य होगा। यात्रियों को टिकट को अनिवार्य रूप से रखना होगा। प्रवर्तन, चेकिंग टीम द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होगा।
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