भतीजे की हत्या में चाची को उम्रकैद Moradabad news
दो साल के भतीजे की हत्या करने वाली चाची को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मुरादाबाद : दो साल के भतीजे की निर्मम हत्या करने वाली चाची को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नौ की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौहान ने बताया 27 अक्टूबर, 2017 को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मऊ नया गांव निवासी मुहम्मद असलम का दो वर्ष का बेटा अल्फेज अचानक घर के बाहर से गायब हो गया। काफी खोजने के बाद भी नहीं मिला तो उसने थाने जाकर बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई। पांचवें दिन घर बाहर कूड़े के ढेर में बोरे में मासूम का शव बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने मासूम केपिता मुहम्मद असलम के बड़े भाई राजा की पत्नी राहिल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह गिरफ्तारी अल्फेज की बुआ अफशाना की गवाही के आधार पर की थी। पुलिस के अनुसार एक नवंबर 2017 को राहिल जब बच्चे का शव बोरे में भरकर फेंक रही थी, उसी समय अफशाना ने देख लिया था। राहिल ने जमीनी रंजिश और तांत्रिक क्रिया के चलते बच्चे की हत्या की थी। शव को निर्मम तरीके से क्षत- विक्षत किया था। शुक्रवार को एडीजे नौ मित्रपाल सिंह की अदालत ने दोषी राहिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कोर्ट ने इस जघन्य हत्याकांड की सुनवाई एक साल में पूरी कर सजा सुनाने की कार्रवाई की है। इस मामले में कुल आठ लोगों के द्वारा गवाही दी गई।
सजा सुनते ही फूट-फूट कर रोने लगी राहिल
कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाने पर राहिल कोर्ट में फूट-फूट कर रोने लगी। उसे कोई ढांढस बंधाने भी नहीं आया।