अवमानना मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने तलब की रामपुर सांसद आजम खां की हिस्ट्रीशीट
रामपुर के सांसद मुहम्मद आजम खां के खिलाफ दर्ज अवमानना के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में उनके अधिवक्ता ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। इस मामले में अदालत ने पुलिस से आरोपित सांसद की हिस्ट्रीशीट तलब की है।
मुरादाबाद, जेएनएन। रामपुर के सांसद मुहम्मद आजम खां के खिलाफ दर्ज अवमानना के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में उनके अधिवक्ता ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। इस मामले में अदालत ने पुलिस से आरोपित सांसद की हिस्ट्रीशीट तलब की है। इसके साथ ही इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख चार नवंबर की तय की है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीष कुमार भटनागर ने बताया कि साल 2008 में छजलैट थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा वाहन जांच के विरोध में सपा नेताओं ने हरिद्वार हाइवे को जाम कर दिया था। इस मामले में नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन सितंबर 2019 में हाईकोर्ट से मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट में मामला स्थानांतरित होने के बाद मौजूदा रामपुर के सांसद आजम खां कोर्ट में लगातार दस तारीखों में हाजिर नहीं हुए थे। जिसके बाद उनक खिलाफ फरारी के साथ अवमानना का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में शुक्रवार को उनके अधिवक्ता की ओर से बेल अर्जी दाखिल की गई थी,लेकिन अदालत ने इस मामले में छजलैट पुलिस से आरोपित सांसद की हिस्ट्रीशीट तलब की है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख चार नवंबर 2020 तय की है।