COURT HEARING : सांसद आजम खां की जमानत याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई Rampur News
COURT HEARING अब पिछले कुछ दिन से अदालतें खुल गई हैं। सिर्फ जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की जा रही है। उनके अधिवक्ताओं ने रिहाई के लिए जमानत याचिकाएं कोर्ट में लगाई हैं।
रामपुर। लॉकडाउन मेें लंबे समय बाद अदालतें खुलते ही सांसद आजम खां की जमानत याचिकाओं पर एक बार फिर सुनवाई की कवायद शुरू हो गई है। गुरुवार को उनकी कुछ जमानत याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी हैं।
तीन महीने से बंद हैं जेल में
सांसद आजम खां, उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फातमा और बेटा अब्दुल्ला तीन महीने से जेल में बंद हैं। उन्हें सीतापुर जेल में रखा गया है। तीनों ने 26 फरवरी को आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद तीनों ने जमानत अर्जियां लगाई थीं। उनकी कुछ अर्जियां मंजूर भी हो गई थीं लेकिन, कोरोना महामारी के चलते अदालतें बंद हो गईं, जिससे उनकी जमानत अर्जियों पर सुनवाई पर भी ब्रेक लग गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना ने बताया कि सांसद की ओर से चार मामलों में जमानत याचिका दाखिल की गई हैं, जिन पर गुरुवार को सुनवाई होनी है। इनमें यतीमखाना प्रकरण, आचार संहिता उल्लंघन और शत्रु संपत्ति के मामले हैं।
दो मार्च तक भेजा गया था जेल
रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से कुर्की वारंट जारी होने के बाद सांसद आजम खां ने विधायक पत्नी और बेटे के साथ सरेंडर कर दिया था। सांसद आजम खां, उनकी पत्नी शहर विधायक डॉक्टर तजीन फात्मा और विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालत ने दो मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने जारी किए थे कुर्की वारंट
रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने तीनों के खिलाफ कुर्की वारंट के साथ ही गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट भी जारी किए थे। यह मुकदमा भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने पिछले साल दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं।
शपथ-पत्र लगाने का था आरोप
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला के साथ ही उनके पिता आजम खान और मां डाक्टर तजीन फात्मा को भी मुकदमे में नामजद किया था। आरोप लगाया कि इन दोनों ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए झूठे शपथ पत्र लगाए। अदालत ने इस मामले में पहले भी आजम खान के खिलाफ कुर्की के नोटिस जारी किए थे। तब पुलिस ने आजम खान के मुहल्ले में मुनादी कराई थी। साथ ही डुग्गी भी पिटवाई थी, लेकिन इसके बाद भी वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।