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सांसद आजम खां ने फिर उम्र का हवाला देकर मांगी जमानत, छजलैट बवाल मामले में टली सुनवाई

छजलैट प्रकरण में आज एमपी-एमएलए कोर्ट में होनी थी सुनवाई। अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते फिर टली सुनवाई। 13 अक्टूबर की मिली तारीख। शासकीय अधिवक्ता मुनीष भटनागर ने बताया कि अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते इस मामले की सुनवाई अब 13 अक्टूबर 2020 को होगी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Wed, 07 Oct 2020 06:33 PM (IST)Updated: Wed, 07 Oct 2020 06:33 PM (IST)
सांसद आजम खां ने फिर उम्र का हवाला देकर मांगी जमानत, छजलैट बवाल मामले में टली सुनवाई
सांसद आजम खां ने फिर उम्र का हवाला देकर मांगी जमानत।

मुरादाबाद। रामपुर से सांसद मोहम्‍‍‍‍मद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने एमपी-एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल करके जमानत देने की अपील की थी। इस जमानत अर्जी में आजम खां और उनके बेटे के अधिवक्ता ने उम्र और बीमारी का हवाला देकर कोर्ट से जमानत देने की अपील की थी। लेकिन, अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते इस मामले में अभी तक फैसला नहीं हो सकता है।

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बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख दी है। साल 2008 में छजलैट थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग करने के विरोध में हरिद्वार हाईवे को जाम कर दिया गया था। इस मामले में मौजूदा रामपुर के सांसद और उनके बेटे समेत कुल नौ लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में जमानत को लेकर एमपी-एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। अभी तक इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी है। अपर शासकीय अधिवक्ता मुनीष भटनागर ने बताया कि अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते इस मामले की सुनवाई अब 13 अक्टूबर 2020 को होगी।


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