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ऑनर किलिंग में मा और चाचा को उम्रकैद

मुरादाबाद: ऑनर किलिंग के एक मामले में अदालत ने दोषी मा और चाचा को उम्रकैद की सजा सुनाई

By JagranEdited By: Published: Sat, 14 Apr 2018 08:30 AM (IST)Updated: Sat, 14 Apr 2018 08:30 AM (IST)
ऑनर किलिंग में मा और चाचा को उम्रकैद
ऑनर किलिंग में मा और चाचा को उम्रकैद

मुरादाबाद: ऑनर किलिंग के एक मामले में अदालत ने दोषी मा और चाचा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह सजा एडीजे-13 की अदालत ने बेटी की हत्या में सुनाई है। मामला जिले के भगतपुर थानाक्षेत्र के कुकरझुंडी गाव का है जहां पर कई साल पहले हत्या कर शव को जला दिया गया था। भगतपुर के कुकरझुंडी गाव में हत्या कर जला दिया था शव सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रंजीत सिंह राठौर ने बताया कि पाच दिसंबर 2016 को भगतपुर थाना क्षेत्र के कुकरझुंडी गाव के प्रधान रजनीश कुमार अपने खेत से लौट रहे थे। तभी उनको एक खेत के पास से गुजरते समय बदबू महसूस हुई। उन्होंने खेत में लगे उपले के ढेर के पास पहुंचकर देखा तो एक अधजला हुआ शव दिखाई दिया। उन्होंने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे लेकर पोस्टमार्टम कराया। घटना के चार दिन बाद गाव के देवराज सिंह ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर शव का दाह संस्कार करने की माग की। इस पर पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो, उन्होंने बताया कि यह शव उनकी बेटी शिवानी का है, जिस खेत में शव मिला वह युवती के बाबा ऊदल सिंह का था। देवराज ने यह भी बताया कि शिवानी की हत्या उसकी मा लज्जावती,चाचा अतर सिंह और बाबा ऊदल सिंह ने मिलकर की थी। वह काशीपुर की फैक्ट्री में काम करता था। घर में उक्त तीनों लोग ही रहते थे। घर के सभी लोग अक्सर बेटी के चाल-चलन को लेकर आपत्ति दर्ज कराते थे,लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनती थी। चार दिसंबर को जब वह गाव के कुछ लड़कों के साथ बाहर जाने की जिद करने लगी तो इसी बात से नाराज होकर मा लज्जावती ने बेटी के सिर पर डंडा मार दिया,जिससे वह बेहोश होकर वहीं गिर गई। इसके बाद चाचा अतर सिंह व बाबा ऊदल सिंह ने बेहोशी की हालत में उसका गला घोंट दिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर शव को खेत में ले जाकर जला दिया था। एडीजे-13 की अदालत ने बेटी की हत्या में सुनाई सजा केस की सुनवाई के दौरान ही ऊदल सिंह की मृत्यु हो गई थी। एडीजे-13 एमपी सिंह ने सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी मा और चाचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने दोनों पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। पिता के साथ चार गवाह कोर्ट में मुकरे देवराज के शव की सुपुदर्गी मागने के बाद इस मामले का पर्दाफाश हो गया था। पुलिस की जाच में पिता ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया था,लेकिन अदालत में पत्‍‌नी और भाई को बचाने के लिए वह गवाही देने से मुकर गया। उनके साथ प्रधान रजनीश, संजय कुमार व इकबाल हुसैन ने भी बयान बदल दिए थे। जिसके बाद अदालत ने एडीजीसी की मजबूत दलील और परस्थितजन साक्ष्य के मजबूत आधार पर दोनों दोषियों को सजा सुनाई।

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बेटी की हत्या में सजा से गाव में सन्नाटा

चादपुर: सजा सुनाए जाने के बाद से भगतपुर थानाक्षेत्र के ग्राम कुकड़ी में सन्नाटा पसर गया। गलियों में सजा को लेकर चर्चाएं होती दिखीं। सजा मिलने पर अतर सिंह के परिवार में कोहराम मच गया। पत्‍‌नी व बच्चों का रो रोकर बुरा हाल हो गया।


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