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Moradabad crime : कारोबार में समझौता का उल्‍लंघन, 80 हजार रुपये हड़पे, मुकदमा दर्ज

Moradabad crime कारोबार में साझीदार बना लिया अपने वादे से मुकर गए। किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलने पर पीडि़त ने पुलिस में इसकी शिकायत कर दी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Wed, 09 Sep 2020 07:50 PM (IST)Updated: Wed, 09 Sep 2020 07:50 PM (IST)
Moradabad crime : कारोबार में समझौता का उल्‍लंघन, 80 हजार रुपये हड़पे, मुकदमा दर्ज
Moradabad crime : कारोबार में समझौता का उल्‍लंघन, 80 हजार रुपये हड़पे, मुकदमा दर्ज

मुरादाबाद। कारोबारी साझीदार बनाकर दो लाख 80 हजार रुपये हड़पने के आरोप में पुलिस ने बुधवार को दो लोगोें के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।

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सिविल लाइन थाना प्रभारी नवल मारवाहा के मुताबिक थाना क्षेत्र में चंद्रनगर के रहने वाले रवि प्रकाश ने तहरीर देकर बताया कि नागफनी के बंगला गांव निवासी सुरेंद्र कुमार और अगवानपुर के सैफियान मुहल्ला निवासी बबलू ने खाद, बीज और कृषि दवाओं के कारोबार में उन्हें एक तिहाई का साझीदार बनाया। इसके तहत 13 जनवरी 2014 को 2 लाख 80 हजार रुपये उन्होंने कारोबारी साझेदारों को दिया। कारोबार व रुपये के लेनदेन को लेकर 50 रुपये के स्टांप पर तीनों के बीच एग्रीमेंट भी हुआ। समझौते के अनुसार प्रतिमाह कारोबार में होने वाले लाभ का एक तिहाई हिस्सा रवि प्रकाश को प्रतिमाह मिलना था। आरोपितों ने समझौते का उल्लंघन किया। करार के बाद भी सुरेंद्र कुमार और बबलू ने फूटी कौड़ी भी पीड़ित को नहीं दी। इससे खफा होकर रवि प्रकाश ने अपने 2.80 लाख रुपये वापस मांगे। तब आरोपित हीलाहवाली करने लगे। रवि प्रकाश का आरोप है कि 18 मार्च को आरोपित सुरेंद्र कुमार डीएवी के पास मिला। पैसे वापस मांगने पर वह गाली गलौज करने लगा। जान माल की धमकी भी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया।


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