महायोजना 2031: हरथला रेलवे स्टेशन के पास बना दी ग्रीन बेल्ट
महायोजना 2031 हरथला रेलवे स्टेशन के पास बना दी ग्रीन बेल्ट
महायोजना 2031: हरथला रेलवे स्टेशन के पास बना दी ग्रीन बेल्ट
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पहले दिन खामियां दूर करने को हुई 14 आपत्तियों की सुनवाई
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : महायोजना 2031 दिल्ली रोड में प्राप्त आपत्ति स्थलों का उपाध्यक्ष मधुसूदन हुल्गी ने निरीक्षण किया गया, जिसमें लगभग 14 आपत्तियों के स्थल प्राधिकरण द्वारा सत्यापित किये गये। सत्यापन में पाई गयी वास्तु स्थिति तथा स्थल के गुण दोष के आधार पर आपत्ति का निस्तारण गठित समिति करेगी।
मुरादाबाद महायोजना-2021 के प्रस्तावों पर 284 सुझाव और आपत्तियां प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। इनमें से शुक्रवार को 14 आपत्तियों की सुनवाई शासनादेश द्वारा उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति के समझ की गई, जिसमें ग्रीन बेल्ट यातायात, कृषि एवं मिक्स्ड लैंडयूज से संबंधित आपत्तियां सम्मिलित हैं। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान ग्रीन बेल्ट व ट्रैफिक समेत बिंदुओं पर आईं 14 आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए सुनवाई हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपत्ति यह रही कि हरथला रेलवे स्टेशन के पास घनी आबादी को ग्रीन बेल्ट में दर्शाया है। अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने कहा कि एमडीए की महायोजना-2031 का ड्राफ्ट प्रारूप तैयार करते समय सेटेलाइट से चित्र देख लेने की भी जरूरत महसूस नहीं की गई, जबकि इस चित्र में यह पूरा इलाका घनी आबादी वाला साफ तौर पर नजर आता है। महायोजना के अनुसार सोनकपुर और भीमाठेर के रकबे में पार्क, खुले क्षेत्र और क्रीड़ा स्थल का भू-उपयोग राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है, जिसका फायदा उठाकर भूमाफिया अवैध प्लाट काट रहे है। वहीं गाटा संख्या के बिना अधूरा मास्टर प्लान बनने पर भी आपत्ति दर्ज कराई। प्राधिकरण उपाध्यक्ष मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि जो भी आपत्तिकर्ता निर्धारित तारीख पर आयोजित बैठक में नहीं पहुंचेंगे उन्हें इसके लिए एक मौका और दिया जाएगा। आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद संशोधित प्रारूप को प्राधिकरण के बोर्ड में रखा जाएगा। वहां से अनुमोदित होने पर इसे अनुमति के लिए शासन को भेजा जाएगा। वहीं एमडीए की महायोजना-2031 पर आई आपत्तियों की अगली सुनवाई अब 24 मई की जायेगी। उपाध्यक्ष ने बताया कि 24 मई को सामूहिक सुविधाएं व भू-उपयोग में परिवर्तन किए जाने संबंधी प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी। उन्होंने बताया कि आगामी 14 जून तक आपत्तियों की सुनवाई की जायेगी। सुनवाई से बचे लोगों की बात तीन जून अपराह्न तीन बजे से होगी
प्रकरण आपत्तियां सुनवाई की तिथि
सामुदायिक सुविधाएं, आवासीय एवं ग्रामीण आबादी भू-उपयोग में परिवर्तन किए जाने संबंधी प्रकरण 35 24 मई
विविध एवं अन्य भू-उपयोग में परिवर्तन करने संबंधी मामले 49 दो जून
व्यवसायिक एवं बाजार स्ट्रीट भू-उपयोग में परिवर्तन किया जाना 40 तीन जून
औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तन के संबंध में सुनवाई 46 से 89 10 जून