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मुरादाबाद में ऑड ईवन के फार्मूले पर खुलेंगे बाजार, जानिए कितनी मिलेगी छूट Moradabad News

हॉटस्पाट और कंटेनमेंट क्षेत्र में नहीं मिलेगी किसी प्रकार की छूट। अलग-अलग क्षेत्र में बाजार खुलने के दिन किए जाएंगे निर्धारित। प्रशासन ने रणनीति पर शुरू किया काम।

By Narendra KumarEdited By: Published: Tue, 19 May 2020 08:01 AM (IST)Updated: Tue, 19 May 2020 08:01 AM (IST)
मुरादाबाद में ऑड ईवन के फार्मूले पर खुलेंगे बाजार, जानिए कितनी मिलेगी छूट  Moradabad News
मुरादाबाद में ऑड ईवन के फार्मूले पर खुलेंगे बाजार, जानिए कितनी मिलेगी छूट Moradabad News

मुरादाबाद, जेएनएन। शासन ने देर रात लॉकडाउन-4 को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी। इसमें हॉटस्पाट के बाहर ऑड और इवन सिस्टम से दुकान खोलने के आदेश जारी किए गए है। जिला प्रशासन दुकानों को खोलने का दिन निर्धारित करने के साथ ही अनुमति जारी करेगा। इसके साथ ही दुकानदारों को फेस मास्क और सैनिटाइजर रखना अनिवार्य रहेगा। साथ ही ग्लब्स भी पहनने होंगे। वहीं ग्राहकों को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

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रेस्तरां और मिठाई की दुकानों  को अनुमति

पिछले कुछ दिनों से बाजार खोलने को लेकर व्यापारियों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। नई गाइडलाइन में रेस्तरां और मिठाई की दुकानों को भी खोलने अनुमति दी गई है, लेकिन यह केवल होम डिलीवरी करेंगे। इसके साथ ही बरात घर खोलने की अनुमति भी दी गई है। शादी-विवाह के आयोजन में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। इसके साथ ही महिलाओं को स्कूटी चलने की भी अनुमति दी गई है, लेकिन मास्क और हेलमेट अनिवार्य रहेगा।

शासन स्तर से जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन, जनपद रेड जोन में है, ऐसे में आम लोगों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। इसकी समीक्षा करने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।

राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी

लॉकडाउन 4 की गाइड लाइन

स्ट्रीट फूड की सभी दुकानें लेकिन, अंतिम अधिकार जिलाधिकारी के पास है। स्कूटर या बाइक पर एक ही व्यक्ति सफर कर सकता है। हालांकि, पत्नी के साथ जाने पर दोनों को छूट रहेगी। शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक ज़रूरी आवागमन को छोड़कर निकलना बन्द रहेगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर औद्योगिक इकाइयां शर्तों के साथ चलती रहेंगी। राज्यों के साथ सहमति के आधार पर बसें और यात्री वाहनों के लिए अभी अनुमति नहीं है, इसके लिए अलग से आदेश जारी होगा। बाजार खोले जाएंगे लेकिन अलग अलग दिनों के हिसाब से, इनमें कोरोना को लेकर सामान्य दिशानिर्देश लागू होंगे। ग्रामीण और नगर पालिकाओं में कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर सभी दुकानें खोली जा सकती हैं। बारात घर खोले जाएंगे लेकिन, अनुमति के साथ शादियां हो सकती हैं, जिसमें अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं। रेस्टोरेन्ट में होम डिलीवरी की अनुमति के साथ मिठाई की दुकानें खोली जा सकती हैं। हालांकि, मिठाई की दुकानों में सिर्फ बिक्री होगी, बैठकर नहीं खिलाया जा सकता। स्ट्रीट वेंडर और पटरी व्यवसायी अपना काम एहतियातों के साथ शुरू कर सकते हैं। निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में अनुमति के साथ ऑपरेशन किया जा सकता है। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो लोग बैठ सकते हैं। दो बच्चों को भी अनुमति। 


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