लॉकडाउन-3 शुरू, जानिए मुरादाबाद में किन क्षेत्रों में मिलेगी छूट और ग्रामीण इलाकों में क्या रहेगी व्यवस्था Moradabad News
शासन ने रेड जोन में शामिल शहरों के लिए जारी किए निर्देश। 33 फीसद स्टॉफ के साथ सरकारी व हॉटस्पॉट से बाहर निजी कार्यालय खोलने की दी गई छूट।
मुरादाबाद, जेएनएन। लॉकडाउन का तृतीय चरण सोमवार से यानी आज लागू हो गया है। इसमें शर्तों के साथ पाबंदियां हटाने का निर्देश शासन ने जारी किया है। हॉटस्पॉट में पाबंदी नहीं हटाई गई है लेकिन, जो क्षेत्र हॉटस्पॉट से बाहर हैं वहां शर्तों के साथ आवश्यक वस्तुओं से संबंधित आपूर्ति चेन को चालू करने के निर्देश दिए गए हैं।
कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा जरूरी
शासन ने हॉटस्पॉट क्षेत्र से बाहर सरकारी व निजी कार्यालय को 33 फीसद स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति शर्तों के साथ दी है। इसमें कार्यालय आने वाले कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक होगा। वहीं, इंडस्ट्री और फैक्ट्री के कुल कर्मचारियों में पांच फीसद कर्मचारियों का 15 दिनों में आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वयं इसकी निगरानी करेंगे।
हॉटस्पॉट में नहीं मिलेगी कोई छूट
जनपद के 24 हॉटस्पॉट में किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं हटेगी। जो भी गतिविधियां अनुमन्य की गई हैं, वह केवल हॉटस्पॉट क्षेत्र से बाहर हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में माल, सिनेमा हॉल छोड़कर आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। सभी स्थानों में शारीरिक दूरी का पालन कड़ाई से कराने के लिए कहा गया है।
हॉटस्पॉट एरिया के बाहर मिलेगी यह छूट
एसइजेड, निर्यातक इकाई, इंडस्ट्री अनुमति और शर्तों के साथ चलाने की अनुमति। 33 फीसद स्टाफ के सरकारी व निजी कार्यालय खुलेंगे। फैक्ट्री, इंडस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा। सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा कराने के साथ ही आरोग्य सेतु डाउनलोड करना होगा। कर्मचारियों को आने-जाने के लिए विशेष वाहनों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। सभी कार्यालय में लिफ्ट का उपयोग नहीं होगा। एक स्थान में काम करने वालों को छह फिट की दूरी का पालन करना होगा। ग्रामीण इलाकों में सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को चलाने की अनुमति होगी। निर्माण कार्यों को पूरा कराने की अनुमति होगी। लेकिन श्रमिक बाहर से नहीं आएंगे। कॉलोनी के अंदर आवश्यक या गैर-आवश्यक वस्तु से संबंधित दुकान खोलने की इजाजत होगी। शराब की दुकानें सुबह दस से शाम सात बजे तक खुलेंगी। आवश्यक वस्तुओं से संबंधित ई-कॉमर्स सुविधा देने की छूट मिलेगी। सभी सरकारी कार्यालय 33 फीसद स्टॉफ के साथ खोले जाएंगे। फैक्ट्री व इंडस्ट्री मालिक श्रमिकों से आपसी बातचीत के साथ काम करने के घंटे बढ़ा सकता है।
इन पर प्रतिबंध लागू रहेगा
कंटेनमेंट जोन में सभी प्रतिबंध का सख्ती से पालन होगा। मॉल, बाजार, सिनेमा हाल लॉकडाउन अवधि तक बंद रहेंगे। प्रशासनिक अनुमति के बाद ही वाहनों संस्थागत व निजी वाहनों से आने-जाने की सुविधा मिलेगी। बड़े वाहन में चालक समेत तीन लोग व बाइक पर सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकेगा। उद्योगों और फैक्ट्री का संचालन प्रशासनिक अनुमति और शर्तों पर होगा। आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। शाम को सात से सुबह सात बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। दस वर्ष के बच्चे और और 60 वर्ष के बुजुर्गों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। सभा, धार्मिक स्थलों पर पाबंदी जारी रहेगी। गुटखा-पान पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
शासन स्तर पर जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके अनुसार छूट दी जाएगी। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की गतिविधि मान्य नहीं है। हॉटस्पॉट से बाहर क्षेत्रों में शर्तों के साथ अनुमति दी जाएगी। शर्तों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी