मोमबत्ती कारोबारी के तीन कातिलों को आजीवन कारावास Moradabad News
सात साल पहले हुई थी मोमबत्ती कारोबारी सिकंदर आजम की हत्या। मृतक की पत्नी को मिलेंगे तीन लाख रुपये।
मुरादाबाद, जेएनएन। शहर के चर्चित सिकंदर आजम हत्याकांड में तीन दोषियों को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश (द्वितीय) मधुरानी चौधरी की अदालत ने सुनाई। तीनों को गुनहगार मानते हुए एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
यह है पूरा मामला
मझोला पुलिस को दस जुलाई 2012 को सूचना मिली कि मानपुर नारायनपुर के खेत में युवक का शव पड़ा है। उधर, सिटी कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली हिना परवीन ने नौ जुलाई को पति की गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी थी। मृतक की पहचान हिना परवीन के पति सिकंदर आजम के रूप में हुई। पूछताछ में हीना परवीन ने बताया कि नौ जुलाई को देर शाम उसका पति मोबाइल पर बातचीत करते घर से निकला। पूछताछ में बताया कि वह अवधेश से मिलने जा रहा है। मोमबत्ती का कारोबार करने वाले सिकंदर आजम को अवधेश ने रुपये दिलाने का आश्वासन दिया था। छानबीन में हिना परवीन के संदेह की पुष्टि हुई। सिकंदर आजम की हत्या में अवधेश पुत्र नौबत सिंह निवासी चाऊ की बस्ती के अलावा मोनू पुत्र सुरेश गौतम निवासी रेलवे क्वार्टर लाइनपार व लल्ला उर्फ राज पुत्र वीरपाल सिंह निवासी चाऊ की बस्ती थाना मझोला भी शामिल रहे।
उपलब्ध कराए गए साक्ष्य
अभियोजन पक्ष ने पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य व मोबाइल काल रिकार्ड के आधार बताया। इसपर कोर्ट ने तीनों को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तीनों से एक-एक लाख रुपये जुर्माना वसूले जाने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया है। दो अन्य धाराओं में भी आरोप साबित होने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपितों को अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है। कुल राशि तीन लाख रुपये मृतक की पत्नी को देने का आदेश कोर्ट ने दिया है।