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नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म में रामपुर के युवक को आजीवन कारावास

Nine year old child misdeed रामपुर के गंज कोतवाली क्षेत्र में तीन साल पहले हुई थी घटना। दुकान से सामान द‍िलाने के बहाने बच्‍ची को बाइक पर बैठाकर ले गया था युवक। बच्‍ची की हालत देख स्‍वजनों के होश उड़ गए थे।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sat, 03 Oct 2020 07:32 PM (IST)Updated: Sat, 03 Oct 2020 07:32 PM (IST)
नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म में रामपुर के युवक को आजीवन कारावास
नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म में रामपुर के युवक को आजीवन कारावास।

रामपुर, जेएनएन। तीन साल पहले नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मुकदमे में पॉक्सो एक्ट (लैगिंक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम) कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रमेंद्र कुमार ने युवक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी डाला है। जुर्माना न देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।

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घटना गंज थाना क्षेत्र में 17 फरवरी 2017 को हुई थी। यहां के एक मुहल्ले के व्यक्ति की नौ साल की बेटी रात नौ बजे दुकान पर सामान लेने गई थी। दुकान बंद होने पर मुहल्ले के ही सद्दाम ने उसे दूसरी दुकान से सामान दिलाने के बहाने बाइक पर बैठा लिया। करीब डेढ़ घंटे बाद वह बच्ची को घर के बाहर छोड़ गया। बच्ची की हालत देख स्वजन घबरा गए। पूछने पर बच्ची ने बताया कि सद्दाम उसे पहाड़ी गेट की ओर सुनसान जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे जान से मारने की धमकी दी। स्वजनों ने बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और इस घटना की रिपोर्ट उसके पिता की ओर से गंज कोतवाली में कराई। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 10 में इस मामले की सुनवाई चली। कोर्ट ने शनिवार को मुकदमे का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सागर ने बताया कि कोर्ट ने सद्दाम को उम्रकैद व 1.05 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।


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