कांग्रेस पार्षद समेत चार मांस कारोबारियों के लाइसेंस निरस्त Moradabad News
वह सीधे किसी को मांस बेच ही नहीं सकती हैैं। ऐसे में उन्हें किसी को बिल देने का भी अधिकार नहीं है।
मुरादाबाद, जेएनएन: खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने गलशहीद पुलिस की रिपोर्ट पर कांग्रेस पार्षद आरेफीन मदनी समेत चार मांस कारोबारियों के लाइसेंस रद्द कर दिए। अब सभी लाइसेंस धारकों से आख्या तलब की गई है। इससे मांस कारोबारियों में खलबली मची है।
अभिहित अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने उन्हें यह रिपोर्ट दी है कि असालतपुरा निवासी कांग्रेस पार्षद आरेफीन मदनी, गुफरान, कलुआ और सलीम गुड्डू के पास बरेली और डासना की मांस फैक्ट्रियों से मांस लाकर दुकानदारों को आपूर्ति करने का लाइसेंस था लेकिन, ये लोग स्लाटर हाउस चला रहे थे। स्लाटर हाउस के मांस को फैक्ट्री का बताकर बेचा जा रहा था। चारों ने लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है।इसलिए उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैैं।
बरेली की फैक्ट्री के नाम पर लिए थे चारों ने लाइसेंस
-कांग्रेस के पार्षद आरेफीन मदनी समेत मांस के चार सप्लायरों ने बरेली की मांस फैक्ट्री से एनओसी लेकर लाइसेंस लिया था। एक साल से वहां से मांस ही नहीं खरीदा। इस पर फैक्ट्री की तरफ से एक पत्र मुरादाबाद प्रशासन को भेजा गया था। पत्र में कहा गया था कि चारों सप्लायर उनके यहां से मांस नहीं खरीद रहे हैैं, इसलिए उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए लेकिन, उस पत्र का किसी ने संज्ञान ही नहीं लिया। बरेली की मीट फैक्ट्री के डायरेक्टर सरफराज अहमद ने बताया कि सम्भल की सभी मांस फैक्ट्रियां सौ फीसद एक्सपोर्ट यूनिट हैैं। इसलिए वह सीधे किसी को मांस बेच ही नहीं सकती हैैं। ऐसे में उन्हें किसी को बिल देने का भी अधिकार नहीं है।
जब्त भैंस किसानों के सुपुर्द
एसओ गलशहीद दिनेश शर्मा ने बताया कि गुफरान के अवैध स्लाटर हाउस से 117 जिंदा भैंस बरामद हुई थीं। इनमें से दो की मौत हो गई। बची 115 भैंसों को किसानों की सुपुदर्गी में दे दिया। इस पशुओं की कीमत करीब 40 लाख है।