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बीएस-4 वाहनों के पंजीयन के लिए मिला अंतिम मौका, इस महीने बाद कंडम घोषित हो जाएंगे वाहन

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को आदेश जारी किए। सितंबर के बाद नहीं होगा बीएस-4 वाहनों का पंजीयन।

By Narendra KumarEdited By: Published: Thu, 17 Sep 2020 12:10 PM (IST)Updated: Thu, 17 Sep 2020 12:10 PM (IST)
बीएस-4 वाहनों के पंजीयन के लिए मिला अंतिम मौका, इस महीने बाद कंडम घोषित हो जाएंगे वाहन
बीएस-4 वाहनों के पंजीयन के लिए मिला अंतिम मौका, इस महीने बाद कंडम घोषित हो जाएंगे वाहन

मुरादाबाद। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत स्टेज (बीएस)-4 वाहनों के पंजीयन करने का अंतिम मौका दिया है। पंजीयन नहीं कराने वालों के बीएस-4 वाहन कंडम घोषित कर दिए जाएंगे।

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बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए वर्ष 2018 में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने देश में 31 मार्च 2020 के बाद बीएस-4 वाहन के निर्माण व पंजीयन कराने पर रोक लगा दी थी। एक अप्रैल 2020 से बीएस-6 का निर्माण व पंजीयन देश में किया जाएगा। बीएस-4 वाहन पंजीयन तारीख तक चलेगा और उसके बाद वाहन को नष्ट कर दिया जाएगा। 22 मार्च 2020 से कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया था। एक मार्च से खरीदे गए वाहनों का आनलाइन टैक्स आदि तो जमा कर दिया गया था, लेकिन आफिस बंद होने से अस्थायी व स्थायी पंजीयन (आरसी) जारी नहीं हो पाया था। एक जून से परिवहन विभाग का कार्यालय खुला, लेकिन आरसी जारी नहीं किया गया। इस मामले को लेकर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बुधवार को परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने पत्र जारी किया है। जिसमें सशर्त बीएस-4 वाहन के पंजीयन करने की अनुमति दी है। आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च 2020 के पहले बीएस-4 वाहन खरीदने, आनलाइन टैक्स आदि जमा करने वालों का पंजीयन किया जाएगा और पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सितंबर माह तक पंजीयन कराने के आदेश दिए गए हैं। उसके बाद पंजीयन नहीं किया जाएगा। पंजीयन नहीं कराने वालों का बीएस-4 वाहन कंडम हो जाएगा। इस आदेश के बाद जिले के पांच सौ वाहन खरीदने वालों को लाभ मिल जाएगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) छवि सिंह ने बताया कि बीएस-4 वाहनों के पंजीयन के संबंध में आदेश मुख्यालय से मिल गया है। वाहन बेचने वाले एजेंसी संचालकों को फाइल प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।


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