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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 08, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Kanth Loudspeaker Dispute : कांठ लाउडस्‍पीकर व‍िवाद में दो गवाहों के बयान दर्ज, अब 11 को होगी सुनवाई

By Narendra KumarEdited By:
Published: Mon, 08 Nov 2021 03:21 PM (IST)

Kanth Loudspeaker Dispute मामले में अब तक कुल अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह पेश हो चुके हैं। इनमें ...और पढ़ें

कोर्ट ने मामले में सुनवाई के ल‍िए अगली तारीख 11 नवंबर न‍िधारित की है।
कोर्ट ने मामले में सुनवाई के ल‍िए अगली तारीख 11 नवंबर न‍िधारित की है।

मुरादाबाद। Kanth Loudspeaker Dispute : साल 2014 में कांठ में लाउडस्पीकर को लेकर हुए विवाद प्रकरण में एमपी-एमएलए कोर्ट में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के ल‍िए सोमवार की त‍िथ‍ि न‍िर्धारित थी। अभियोजन पक्ष के दो गवाह तत्कालीन रेलवे स्टेशन मास्टर शेर सिंह और मुन्नू उर्फ भगवतसरन पेश हुए। इनसे वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर गुप्ता एवं रमेश सिंह आर्य ने जिरह की। इस मामले में अब तक कुल अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह पेश हो चुके हैं। इनमें तत्कालीन जिलाधिकारी चन्द्रकांत भी शाम‍िल हैं। कांठ विवाद में नगर विधायक रितेश गुप्ता, पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह के साथ 200 सौ से अधिक लोग आरोपित हैं। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के ल‍िए अगली तारीख 11 नवंबर न‍िधारित की है। 

यह है पूरा मामला : चार जुलाई साल 2014 को ज‍िले के कांठ थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर सेंदरी में मंदिर पर लाउडस्पीकर लगाए जाने को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान भीड़ ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर पथराव किया था। इसमें तत्कालीन डीएम की आंख भी खराब हो गई थी। मामले में कांठ थाना पुलिस ने तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए थे।  इसमें पंचायती राज्यमंत्री भूपेंद्र सिंह, नगर विधायक रितेश गुप्ता समेत 65 भाजपा नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया था। इस आंदोलन में भाजपाई भी शामिल हो गए थे। ल‍िहाजा पुलिस ने मंडल के कई भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। चूंकि यह घटना रेलवे लाइन के किनारे हुई थी, लिहाजा रेलवे द्वारा भी मुकदमा दर्ज किया गया था।