कानूनी दांव-पेच में फंसी हमसफर रिसॉर्ट की जांच, जानिए क्या है पूरा मामला Rampur News
जौहर यूनिवर्सिटी के पास स्थित रिसॉर्ट की आरडीए ने ढहा दी थी दीवार। सांसद आजम के बेटे अब्दुल्ला ने रिसॉर्ट के मालिक होने से किया इन्कार।
रामपुर, जेएनएन। मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के पास स्थित हमसफर रिसॉर्ट की जांच पड़ताल में अधिकारी उलझ गए हैं। दरअसल, प्रशासन ने रिसॉर्ट की दीवार को नाले की जमीन पर बताते हुए चार दिन पहले तोड़ दिया था जबकि, सांसद आजम खां की पत्नी राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन फात्मा का कहना है कि यह दीवार रिसॉर्ट की नहीं, बल्कि खेत की है। इसके बाद रामपुर विकास प्राधिकरण ने रिसॉर्ट के मालिक का पता किए बिना आजम के बेटे विधायक अब्दुल्ला को नोटिस जारी किया कि उनके रिसॉर्ट का नक्शा पास नहीं है। नियमों के विपरीत बना है। नोटिस रिसॉर्ट पर चस्पा कर दिया गया। अब्दुल्ला ने प्राधिकरण सचिव को जवाब दिया कि वह इस रिसॉर्ट के स्वामी नहीं हैं। उनकी छवि खराब न की जाए। दूसरी ओर आजम की पत्नी तजीन फात्मा ने भी आरडीए सचिव को पत्र लिखा है। कहा है कि रिसॉर्ट का नक्शा पास है। उन्होंने स्वीकृत नक्शे की कॉपी भी पत्र के साथ भेजी है। ऐसे में अब रिसॉर्ट की जांच कानूनी दांव-पेच में फंस गई है
जिला पंचायत से पास कराया नक्शा
आरडीए के सचिव बैैजनाथ का कहना है कि नोटिस के जवाब में रिसॉर्ट का जो नक्शा उपलब्ध कराया गया है, वह जिला पंचायत से पास है। यह रिसॉर्ट पसियापुरा गांव में बना है। गांव का अधिकार क्षेत्र जिला पंचायत में है लेकिन, पसियापुरा समेत 29 गांव आरडीए के क्षेत्र में आते हैं, इसलिए यह नक्शा प्राधिकरण से पास कराना चाहिए था। हालांकि अभी तक इस गांव के एक भी व्यक्ति ने प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया है।
रिसॉर्ट के मामले में आरडीए के अलावा लोक निर्माण विभाग और उद्यान विभाग के अधिकारी भी जांच कर रहे हैं। रिसॉर्ट में उद्यान विभाग की जमीन शामिल होने का भी आरोप है। इसकी जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
आन्जनेय कुमार ङ्क्षसह, जिलाधिकारी, रामपुर
ढाई माह से बड़े पैमाने पर प्रशासन कर रहा कार्रवाई
प्रशासन ढाई माह से सांसद आजम के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहा है। उनके खिलाफ जमीनें कब्जाने के आरोप में 30 मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं। उन्हें भू-माफिया घोषित किया जा चुका है। ईडी ने भी उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उनकी जौहर यूनिवर्सिटी के गेट और रामपुर पब्लिक स्कूल की इमारत को तोडऩे के आदेश भी जारी हो चुके हैं। इस आदेश के खिलाफ आजम कोर्ट चले गए हैं।