हादसे में सिपाही की मौत पर 30 लाख भुगतान के आदेश
मुरादाबाद : सिपाही की सड़क हादसे में मौत के बाद आश्रितों की ओर से दायर मोटर दुर्घटना प्र
मुरादाबाद : सिपाही की सड़क हादसे में मौत के बाद आश्रितों की ओर से दायर मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका पर अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने बीमा कंपनी को सिपाही की मौत पर उसके आश्रितों को 30.24 लाख रुपये भुगतान के आदेश दिए हैं। हादसा सात साल पहले हुआ था।
रामपुर जिले के शहजादनगर थाने में तैनात सिपाही भूप ¨सह पहली मई 2011 की रात कांस्टेबल किरनपाल ¨सह के साथ गश्त पर थे। दोनों चमरौआ से चमरपुरा तिराहे की ओर जा रहे थे। रास्ते में भूप ¨सह के मोबाइल पर कॉल आई। उसने बाइक रुकवा दी और सड़क किनारे खड़े होकर बात करने लगा। इसी दौरान वहां से गुजर रही ट्रैक्टर ट्राली ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। भूप सिंह की पत्नी शिक्षा देवी ने मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका अपने वकील हेमंत जोशी के जरिये अदालत में दायर की थी। याचिका में 25 लाख प्रतिकर 14 फीसद ब्याज के साथ दिलाए जाने का अनुरोध किया। याचिका में ट्रैक्टर चालक, ट्रैक्टर मालिक, बीमा कंपनी आदि को पार्टी बनाया। वकील ने अपनी दलील में कहा कि भूप सिंह की पत्नी उसके साथ नहीं रहती थी। वह बच्चों के साथ अलग रहती थी। पति से मिलने वाले वेतन से परिवार चला रही थी। बच्चों को पढ़ा रही थी। पति की मौत के बाद उसकी आमदनी का कोई जरिया नहीं रह गया। उसे मृतक आश्रित में नौकरी भी नहीं मिली। अदालत ने पुलिस विभाग के एकाउंट ऑफिस से मृतक के वेतन की जानकारी तलब कराई। अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में सिपाही का वेतन 18340 रुपये थे। वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 3024092 रुपये प्रतिकर भुगतान के आदेश दिए हैं। यह धनराशि याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक छह फीसद वार्षिक साधारण ब्याज सहित अदा करने के लिए कहा है।