Indian Railways : मृतक आश्रितों को नौकरी देने के लिए रेलवे लगाएगा अदालत, पांच तक करें आवेदन
Railway deceased dependent job court रेलवे के कई मृतक आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिली है ऐेसे मामलों का निपटारा करने और नौकरी देने के लिए रेल प्रशासन 15 नवंबर को अदालत लगाने जा रहा है।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Railway deceased dependent job court : रेलवे के कई मृतक आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिली है, ऐेसे मामलों का निपटारा करने और नौकरी देने के लिए रेल प्रशासन 15 नवंबर को अदालत लगाने जा रहा है। रेलवे के नियम के अनुसार किसी रेल कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है तो रेल प्रशासन उसके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देता है।
विवाद के कारण कई मृतक आश्रितों को नौकरी नहीं मिल पाती है। रेलवे ऐसे मामलों का निपटारा करने के लिए 15 नवंबर को डीआरएम कार्यालय में अदालत लगाने जा रहा है। मंडल कार्मिक अधिकारी एसके त्यागी ने पत्र जारी किया है। जिसमें कहा कि जिस मृतक आश्रितों को नौकरी नहीं मिली है, वह पांच नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अदालत अपर मंडल रेल प्रबंधक की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।
बुक स्टाल पर बिकने लगा खाने पीने का सामान : मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के बुक स्टाल पर खाने-पीने के सामान की बिक्री शुरू हो गई है। रेल प्रशासन ने अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क लेकर बुक स्टाल संचालक को किताब के साथ खान-पान बेचने की भी अनुमति दे दी है। इसके बाद मुरादाबाद स्टेशन के बुक स्टाल पर पैकेट बंद खाना व पेय पदार्थ की बिक्री शुरू कर दी गई है।