Indecent Remark Case : अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में कल होगी सुनवाई
Jayaprada Indecent Remark Case कटघर थाना क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद एक स्वागत सभा का आयोजन वर्ष 2019 में किया गया था। इसी दौरान सपा नेताओं ने मंच से फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी कर दी थी।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Jayaprada Indecent Remark Case : रामपुर की पूर्व सांसद व अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में आरोपित मुरादाबाद के सांसद डाॅ. एसटी हसन के अधिवक्ता ने कोर्ट में जिरह करते हुए आरोपों को नकार दिया। इस मामले में आरोपित सपा सांसद के साथ ही अन्य दो के खिलाफ डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल करने की कार्रवाई की गई। अगली सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर को होगी।
कटघर थाना क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद एक स्वागत सभा का आयोजन वर्ष 2019 में किया गया था। इसी दौरान सपा नेताओं ने मंच से फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी कर दी थी। इस मामले में रामपुर के सांसद आजम खां, रामपुर के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अजहर खान, अब्दुल्ला आजम, मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन, सपा नेता फिरोज खान, आयोजक आरिज हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपित पक्ष के अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि सोमवार को कोर्ट में सांसद एसटी हसन, आयोजक आरिज हसन, सपा नेता फिरोज खान कोर्ट में पेश हुए थे। इस दौरान तीनों आरोपितों की ओर से कोर्ट में डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए जिरह की। आरोपित पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि सभी आरोप निराधार है। जिस शब्द का प्रयोग किया गया था,वह अश्लीलता की श्रेणी में नहीं आता है। इसके साथ ही अधिवक्ता ने कहा कि विवेचक ने कोर्ट के आदेश पालन नहीं किया। इस मामले में धारा-164 के तहत कोर्ट में पीड़ित के बयान नहीं दर्ज कराए गए। बिना बयान दर्ज कराए ही चार्जशीट को दाखिल कर दिया गया। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तारीख दी है।