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आयकर रिटर्न नहीं भरा तो देना पड़ेगा दस हजार रुपये जुर्माना, जानिए क्या है नियम

आयकर में पांच लाख रुपये तक टैक्स छूट तो सरकार ने दी है, लेकिन रिटर्न भरना अनिवार्य होगा। रिटर्न नहीं भरने पर दस हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।

By RashidEdited By: Published: Tue, 05 Feb 2019 12:46 AM (IST)Updated: Tue, 05 Feb 2019 09:05 AM (IST)
आयकर रिटर्न नहीं भरा तो देना पड़ेगा दस हजार रुपये जुर्माना, जानिए क्या है नियम
आयकर रिटर्न नहीं भरा तो देना पड़ेगा दस हजार रुपये जुर्माना, जानिए क्या है नियम

मुरादाबाद । आयकर में पांच लाख रुपये तक टैक्स छूट तो सरकार ने दी है, लेकिन रिटर्न भरना अनिवार्य होगा। रिटर्न नहीं भरने पर दस हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।

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रिटर्न भरने की है शर्त

बजट की घोषणा के अनुसार पांच लाख रुपये सालाना आय वालों को आयकर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न भरने की शर्त रखी है। नए नियम के तहत 2.50 लाख रुपये तक सालाना रिटर्न नहीं भरना होगा। लेकिन दो लाख पचास हजार एक रुपये से पांच लाख रुपये सालाना आय वालों को टैक्स तो नहीं देना होगा लेकिन हर साल 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। अभी तक रिटर्न दाखिल करने की बाध्यता नहीं थी।

अगले साल से लागू होगी व्यवस्था

नए व्यवस्था के तहत एक अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच में दो लाख 50 हजार एक रुपये से अधिक आय वालों को रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। अन्यथा दस हजार रुपये जुर्माना लिया जाएगा। एक साल के बाद रिटर्न भी दाखिल नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आयकर विभाग कानूनी कार्रवाई करेगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 का एडवांस टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख 15 मार्च है। निवेश करने के बाद साढ़े तीन लाख रुपये आय वालों को आयकर देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह से वित्तीय वर्ष 2017-18 का रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। इसके बाद इस वित्तीय वर्ष का रिटर्न नहीं भरा जाएगा। रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों को रिफंड नहीं मिलेगा।

रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य

चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रदीप कुमार ने बताया कि बजट में घोषणा के आधार पर पांच लाख तक सालाना आय वालों को आयकर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन सालाना 2.50 लाख रुपये अधिक आय वालों को रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य हो गया है।  


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