आयकर विभाग ने राहत देने वाला आदेश किया जारी,रिटर्न दाखिल करते ही मिलेगा पांच लाख Moradabad News
घर में बैठे कर सकते हैैं ई रिटर्न दाखिल। 15 दिन से कम समय आ जाएगा रुपये। संबंधित अधिकारियों से ली जा सकती है जानकारी।
मुरादाबाद(प्रदीप चौरसिया)। लॉकडाउन में व्यवसायियों व नौकरी पेशा लोगों को आयकर विभाग ने राहत देने वाला आदेश जारी किया है। बिना किसी जांच के पांच लाख रुपये तक तत्काल आयकर विभाग रिफंड कर देगा। जिससे आयकर जोन के दो हजार से अधिक आयकर दाता को लाभ मिलेगा।
सभी आयकर दाताओं को हर साल 15 मार्च तक एडवांस टैक्स जमा करना अनिवार्य होता है। कई बार वास्तविक आयकर की गणना नहीं करने पर अधिकांश आयकर दाता अधिक टैक्स जमा कर देते हैैं।
इसी तरह से व्यवसायी व कंपनी उत्पादन के आधार पर अधिक टैक्स जमा कर देते हैं।
अब तक दो माह तक लगता था समय
वर्तमान में आयकर विभाग का नियम है कि पांच हजार रुपये तक अधिक आयकर जमा होने पर बिना जांच के एक सप्ताह के अंदर शेष राशि वापस (रिफंड) कर देता है। इससे अधिक राशि होने पर आयकर विभाग जांच करता है और उसके बाद शेष राशि रिफंड करता है। इसमें दो माह से अधिक समय लग जाता है।
सरकार ने निर्देश किए जारी
सरकार के निर्देश में कहा है कि अधिक आयकर देने वालों को रिटर्न भरने के साथ ही बिना किसी जांच के पांच लाख रुपये तक राशि वापस (रिफंड) कर दे। यह राशि टैक्स दाता के बैंक एकाउंट में 15 दिन में भेज दें। इस आदेश के बाद देश भर के 10 लाख से अधिक आयकर दाता को लाभ मिलेगा। मुरादाबाद आयकर जोन के दो हजार से अधिक आयकर दाता लाभांवित होंगे।
31 जुलाई तक बिना किसी दंड के भर सकते हैं ई रिटर्न
रिफंड के लिए आयकर दाता को ई रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। ई रिटर्न 31 जुलाई तक बिना किसी दंड के भरा जा सकता है। उसके बाद दंड देकर 31 मार्च 2021 तक भरा जा सकता है।
चार्टर्ड एकाउंटेंट राजुल सिंघल ने बताया कि लॉक डाउन की स्थिति में कारोबारियों को राहत देने के लिए बढिय़ा प्रयास किया है। ई रिटर्न दाखिल करते ही बिना जांच के पांच लाख रुपये रिफंड हो जाएगा।