पासपोर्ट मामले में आजम खां के बेटे विधायक अब्दुल्ला पर मुकदमा Rampur News
विधायक द्वारा गलत विवरण से पासपोर्ट बनाया जाना और दुरुपयोग किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है।
रामपुर, जेएनएन। गलत तथ्यों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने के आरोप में पुलिस ने सांसद आजम खां के बेटे विधायक अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा सिविल लाइंस कोतवाली में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना की ओर से कराया है। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला स्वार-टांडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।
उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में भाजपा नेता ने आरोप लगाया है कि अब्दुल्ला की ओर से असत्य व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाया गया है और उपयोग में लाया जा रहा है। पासपोर्ट संख्या जेड 4307442 दिनांक 10 जनवरी 2018 को जारी हुआ है। इसमें अब्दुल्ला की जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्शायी गई है, जबकि शैक्षिक प्रमाण पत्रों में पहली जनवरी 1993 है। पासपोर्ट का प्रयोग आर्थिक लाभ हेतु व्यापार एवं व्यवसाय संबंधी विदेश यात्राओं तथा विभिन्न संस्थाओं में पहचान पत्र आइडी के रूप में विभिन्न पदोंं के आवेदन में किया गया है। दूसरी ओर शैक्षिक प्रमाण पत्रों का प्रयोग भी आर्थिक लाभ हेतु शैक्षिक संस्थाओं की मान्यताओं व आइडी के लिए किया गया है। अब्दुल्ला आजम की शैक्षिक प्रमाण पत्र तथा पासपोर्ट का विवरण जन्मतिथि व जन्मस्थान विरोधाभासी है। बावजूद इसके विधायक सभी दस्तावेजों का प्रयोग जरूरत के अनुसार जानबूझकर अनुचित लाभ लेने के लिए कर रहे हैं। सिविल लाइंस कोतवाल राधेश्याम ने बताया कि भाजपा नेता की ओर से विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ धोखाधड़ी और पासपोर्ट एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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