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अब्दुल्ला की विधायकी रद होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 12 को करेगा सुनवाई

Hearing in Abdullah case हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को विधायकी रद कर दी। हाईकोर्ट के फैसले को अब्दुल्ला ने 17 जनवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। अदालत ने फाइनल निस्तारण के लिए 25 मार्च की तारीख लगा दी थी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Wed, 07 Oct 2020 08:24 PM (IST)Updated: Wed, 07 Oct 2020 08:24 PM (IST)
अब्दुल्ला की विधायकी रद होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 12 को करेगा सुनवाई
अब्दुल्ला की विधायकी रद होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 12 को करेगा सुनवाई।

रामपुर। Hearing in Abdullah case। सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 12 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। स्वार टांडा विधानसभा सीट से 2017 में अब्दुल्ला आजम विधायक चुने गए थे। उनकी उम्र कम होने पर उनके मुकाबले चुनाव लड़े पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली कां उर्फ नवेद मियां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनकी विधायकी रद्द करने की मांग की थी।

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हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को विधायकी रद कर दी। हाईकोर्ट के फैसले को अब्दुल्ला ने 17 जनवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इसपर अदालत ने फाइनल निस्तारण के लिए 25 मार्च की तारीख लगा दी थी। लेकिन, कोरोना की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी और याचिका अभी तक लंबित है। इसके चलते निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी नहीं की। पूर्व मंत्री नवेद मियां के पीआरओ काशिफ खां ने बताया कि अब्दुल्ला आजम की याचिका के निस्तारण के लिए नवेद मियां ने सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी लगाई है, जिसके बाद अब 12 अक्टूबर सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है।


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