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सांसद आजम खां की पत्नी का हमसफर रिसोर्ट होगा ध्वस्त, आदेश जारी

यदि उन्होंने अवैध निर्माण खुद ध्वस्त नहीं किया तो आरडीए की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी जिसका व्यय विपक्षी से वसूला जाएगा।

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 28 Aug 2020 09:45 PM (IST)Updated: Sat, 29 Aug 2020 07:45 AM (IST)
सांसद आजम खां की पत्नी का हमसफर रिसोर्ट होगा ध्वस्त, आदेश जारी
सांसद आजम खां की पत्नी का हमसफर रिसोर्ट होगा ध्वस्त, आदेश जारी

रामपुर। सांसद आजम खां की पत्नी शहर विधायक डा. तजीन फत्मा के नाम बने हमसफर रिसोर्ट को रामपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए आरडीए ने नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में 15 दिनों में खुद अतिक्रमण न हटाने पर आरडीए की ओर से यह कार्रवाई की जाएगी।

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पसियापुरा शुमाली में सांसद की पत्नी के नाम से हमसफर रिसोर्ट ‌है। आरोप है कि बाउंड्रीवाल एवं मार्गाधिकार के उपरांत 30 मीटर की चौड़ाई की ग्रीनबेल्ट में रिसेप्शन हॉल, टॉयलेट ब्लॉक, बैंक्वेट हॉल अशोक का निर्माण किया गया है। दो मंजिला आवासीय ब्लॉक व स्टोर का निर्माण किए जाने के बाद आरडीए की ओर से 17 अगस्त 2019 को अब्दुल्ला आजम खां को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा ने इस नोटिस का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने अपना स्वामित्व स्वीकार करते हुए हमसफर रिपोर्ट का मानचित्र सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत होने की बात कही थी। मानचित्र की एक प्रतिलिपि भी संलग्न की गई ‌थी, जो जिला पंचायत की ओर से जारी किया गया था। जबकि, मानचित्र स्वीकृति का अधिकार जिला पंचायत को नहीं था। इसके बाद आरडीए ने जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी से आख्या मांगी ‌थी, जिसका जवाब देते हुए अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि नक्शे की कार्योत्तर स्वीकृति शर्तों के अधीन की गई थी। इसके बिंदु संख्या एक में स्पष्ट है कि सीलिंग, भूअर्जन, नजूल, ग्राम समाज सहित भूस्वामित्व मानकों में कोई विवाद पाया जाता है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जाए। इसके बाद 19 अगस्त 2020 को मानचित्र निरस्त कर दिया गया।

इस पर आरडीए ने हमसफर रिसोर्ट के अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए। इसके लिए सीतापुर जेल में बंद आजम खां की पत्नी को शुक्रवार को नोटिस भेजा गया है, जो जेल अधीक्षक को पत्र के साथ भेजा है। ताकि नोटिस तामील करा दिया जाए। पारित आदेश के अनुसार नोटिस तामील की ति‌थि के पंद्रह दिनों के भीतर अवैध निर्माण ध्वस्त करना होगा। 


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