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New system started: आनलाइन आवेदन करते ही बन जाएगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

आपके पास पुराना वाहन है और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगवानी है परिवहन विभाग के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आनलाइन आवेदन करते ही नया नंबर प्लेट तैयार हो जाएगी। नई व्यवस्था की जानकारी करने काफी लोग परिवहन विभाग और एजेंसी पर चक्कर लगा रहे थे।

By Abhishek PandeyEdited By: Published: Mon, 19 Oct 2020 09:47 PM (IST)Updated: Tue, 20 Oct 2020 10:59 PM (IST)
New system started: आनलाइन आवेदन करते ही बन जाएगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हुआ

मुरादाबाद, जेएनएन। आपके पास पुराना वाहन है और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगवानी है, परिवहन विभाग के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आनलाइन आवेदन करते ही नया नंबर प्लेट तैयार हो जाएगी। नई व्यवस्था की जानकारी करने काफी लोग परिवहन विभाग और एजेंसी पर चक्कर लगा रहे थे।

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सोमवार से देश भर में परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था लागू किया है। जिसके तहत एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। नए नंबर प्लेट नहीं होने पर परिवहन विभाग में किसी प्रकार का काम नहीं होगा। यानी वाहनों का फिटनेस, नाम परिर्वतन, परमिट, आदि का काम नहीं होगा। काफी वाहन मालिक इसके बारे में जानकारी करने, परिवहन विभाग के आफिस पहुंच रहे थे। जहां बताया जा रहा था कि एजेंसी संचालक द्वारा नंबर प्लेट लगाया जाएगा। एजेंसी संचालकों कहना था कि आनलाइन आवेदन करने पर ही नंबर प्लेट बनाया जाएगा। सरकार ने नंबर प्लेट बनाने की न्यूनतम शुल्क 354 रुपये निर्धारित किया है। बड़े गाडिय़ों के नंबर प्लेट बनाने का का कीमत अलग रखा गया है।

ऐसे करना होगा आवेदन

बुक माई एचएसआरपी डाट कॉम पर क्लिक करना होगा। इसके बाद प्राइवेट व निजी वाहन का चयन करना होगा। वाहन संख्या, चेचिस संख्या, आरसी नंबर आदि की भरना होगा। किस डीलर से नंबर प्लेट लगाना चाहते है, इसका चयन करना होगा। इसके बाद शुल्क जमा करने का कॉलम आएगा। शुल्क आनलाइन जमा करना होगा। शुल्क जमा होते ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने कब एजेंसी पर जाना है, इसकी तारीख मिल जाएगा। निर्धारित तारीख पर एजेंसी पर जाकर नंबर प्लेट लगाना होगा। नंबर प्लेट लगते ही परिवहन विभाग का सिस्टम अपडेट हो जाएगा। आनलाइन आरसी देखने पर नए नंबर प्लेट लगाने की जानकारी मिलेगी।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) छवि सिंंह ने बताया कि पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आज से नियम लागू हो गया है। आनलाइन आवेदन करने पर एजेंसी संचालक द्वारा नंबर प्लेट लगाया जाएगा। 


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