विधायक तजीन फात्मा व अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली Rampur News
क्वालिटी बार के फर्जी तरीके से आवंटन मामले में सांसद की पत्नी विधायक तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी।
रामपुर। क्वालिटी बार के फर्जी तरीके से आवंटन मामले में सांसद की पत्नी विधायक तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी।
हाईवे पर रेलवे स्टेशन के पास पहले डीसीडीएफ (जिला सहकारी विकास संघ) की दुकानों में क्वालिटी बार हुआ करता था। आरोप है कि सपा सरकार में बार को जबरन खाली करा दिया गया था और इसकी दुकानों का आवंटन डीसीडीएफ ने सांसद की पत्नी विधायक तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के नाम करा दिया था। बार संचालक की शिकायत पर जिलाधिकारी ने इसकी जांच कराई थी। जांच के बाद आवंटन निरस्त कर दिया था और सांसद की पत्नी व बेटे के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मुकदमा कोर्ट में चल रहा है।
इसमें सांसद के बेटे और पत्नी ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर सुनवाई होनी है। इसी तरह दो पासपोर्ट रखने के मामले में आरोपित विधायक अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत अर्जी पर भी सुनवाई होनी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि दोनों ही मामलों में 20 फरवरी को सुनवाई होगी।