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किशोरी के अपहरण में हाथरस के युवक को सात साल की कैद

कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जगवीर के पास से किशोरी को बरामद कर लिया। इस मामले में पांचों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में वह जमानत पर जेल से छूट गए।

By Narendra KumarEdited By: Published: Tue, 21 May 2019 01:24 AM (IST)Updated: Tue, 21 May 2019 01:24 AM (IST)
किशोरी के अपहरण में हाथरस के युवक को सात साल की कैद
किशोरी के अपहरण में हाथरस के युवक को सात साल की कैद

अमरोहा। किशोरी के अपहरण के मामले में अदालत ने युवक को सात साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में गांव के ही चार युवकों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

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यह मामला थाना व गांव आदमपुर का है। यहां पर रहने वाले किसान ने 29 मई,11 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि गांव के ही नाजिर, मुनाजिर, शमशाद व शौकीन ने हाथरस के थाना सादाबाद अन्तर्गत ग्राम श्याम मोती गढ़ी निवासी निवासी बलवीर सिंह के पुत्र जगवीर ङ्क्षसह के साथ मिलकर उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया है। पुलिस ने पांचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।

कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जगवीर के पास से किशोरी को बरामद कर लिया। इस मामले में पांचों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में वह जमानत पर जेल से छूट गए। यह मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम सुरेश चंद्र की अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने जोरदार पैरवी की। सोमवार को अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने बताया अदालत ने साक्ष्य के अभाव में नाजिर, मुनाजिर, शमशाद व शौकीन को बरी कर दिया। जबकि जगवीर ङ्क्षसह को दोषी करार देते हुए उसे सात साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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