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खेत में खाना लेकर जा रही क‍िशोरी से की थी छेड़खानी, कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई चार साल कारावास की सजा

Moradabad BilariTeenager Molestation Court Convicted मुरादाबाद के ब‍िलारी में सात साल पहले मां के लिए खेत में रोटी लेकर जा रही 13 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ की गई थी। मामले में दो दोषियों को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Tue, 06 Apr 2021 11:40 AM (IST)Updated: Tue, 06 Apr 2021 11:40 AM (IST)
खेत में खाना लेकर जा रही क‍िशोरी से की थी छेड़खानी, कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई चार साल कारावास की सजा
जुर्माने के रूप में भरने होेंगे तीस हजार रुपये।

मुरादाबाद, जेएनएन। Moradabad BilariTeenager Molestation Court Convicted : सात साल पहले मां के लिए खेत में रोटी लेकर जा रही 13 वर्षीय किशोरी से रास्ते में छेड़छाड़ करने के दो दोषियों को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। 11 लोगों की गवाही व घटना से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने माना कि दोनों आरोपितों ने बुरी नीयत से किशोरी को दबोचा था। दोनों से जुर्माने के रूप में तीस हजार रुपये वसूलने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।

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बिलारी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने 23 अगस्त 2013 को स्थानीय थाने में तहरीर दी। बताया कि सुबह सात बजे वह खेतों में काम करने निकली थी। कुछ देर बाद 13 वर्षीय नाबालिग बेटी रोटी लेकर घर से खेत की ओर बढ़ी। रास्ते में गांव के ही जगत सिंह व सतवीर सिंह ने किशोरी को बुरी नीयत से दबोच लिया। दोनों आरोपितों ने नाबालिग संग छेड़छाड़ की। विरोध पर दोनों ने किशोरी से मारपीट की। नाबालिग के कपड़े फाड़ डाले। गांव के ही कल्लू व महेश ने नाबालिग को आरोपितों के चंगुल से मुक्त कराया। फरार होते आरोपितों ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी। अभियोग दर्ज कर बिलारी पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। ट्रायल के दौरान 11 लोगों ने कोर्ट में गवाही दी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रविंद्र कुमार श्रीवास्तव ने दोनों आरोपितों को दोषी मानते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि, बचाव पक्ष गंवई रंजिश के आधार पर आरोपितों को निर्दोष बताता रहा। लोक अभियोजक मनोज कुमार वर्मा ने कोर्ट को बताया कि दोनों आरोपित गांव के दबंग युवक हैं। दोनों के चंगुल से ग्रामीणों ने ही बचाया था। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपितों को सजा सुनाई। दोनों से 15-15 हजार रुपये जुर्माना वसूलने का आदेश दिया। इसमें से आधी रकम पीड़िता के परिवार को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है।

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