मुरादाबाद में नाबालिग से छेड़छाड़ पर चार वर्ष की कैद, जुर्माना भी देना होगा
Moradabad Majhola UP मझोला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपित को पाक्सो कोर्ट प्रथम ने चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
मुरादाबाद। मझोला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपित को पाक्सो कोर्ट प्रथम ने चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विशेष लोक अभियोजक मनोज वर्मा ने बताया कि दिसंबर 2017 में मझोला थाना क्षेत्र में सिकंदरपुर गांव निवासी दीपक कुमार के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपित ने एक नाबालिग लड़की को परेशान करते हुए उसके साथ अश्लील हरकत की थी। इस मामले में पीड़िता के स्वजनों ने मझोला थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। गुरुवार को पाक्सो कोर्ट प्रथम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया।