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जानलेवा हमले में पिता-पुत्र समेत चार लोगों को तीन साल काटने होंगे जेल में

पेड़ काटने के विवाद में एक परिवार पर चार लोगों ने हमला किया था। इस मामले में एडीजे छह की कोर्ट ने चारों को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 03 May 2019 12:50 AM (IST)Updated: Fri, 03 May 2019 12:15 PM (IST)
जानलेवा हमले में पिता-पुत्र समेत चार लोगों को तीन साल काटने होंगे जेल में
जानलेवा हमले में पिता-पुत्र समेत चार लोगों को तीन साल काटने होंगे जेल में

मुरादाबाद, जेएनएन। पेड़ काटने के विवाद में एक परिवार पर चार लोगों ने हमला किया था। इस मामले में एडीजे छह की कोर्ट ने चारों को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर 24-24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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यह है पूरा घटनाक्रम

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार कश्यप ने बताया कि सम्भल जनपद के बहजोई थाना क्षेत्र मिर्जापुर गांव निवासी शराफत हुसैन का पेड़ काटने को लेकर अपने भाई जाहिद, वाहिद के साथ ही उनके बेटे हरून और फारुख से विवाद हो गया था। 18 नवंबर 2013 को शराफत ने अपने भाई और भतीजों पर लाठी-डंडों से हमला करने का आरोप लगाया था। हमले में शराफत के साथ परिवार के कई अन्य सदस्य घायल हुए थे। इस मामले में उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस के द्वारा कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हुई।

सजा संग सुनाया 24 हजार का जुर्माना भीं

गुरुवार को एडीजे छह भैरव लाल की कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया। दोषी जाहिद और उनके बेटे हारून व वाहिद व उनके बेटे फारुख को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही सभी पर अलग-अलग धाराओं के तहत 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।


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