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सफर की 'यातना' पर फोरम नहीं लगा सकेगा मरहम

व्यक्ति वाद दायर कर सकता है जिसके पास टिकट है। टिकट खरीदने वाली सरकार वाद दायर कर सकती है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 27 May 2020 03:40 AM (IST)Updated: Wed, 27 May 2020 06:06 AM (IST)
सफर की 'यातना' पर फोरम नहीं लगा सकेगा मरहम
सफर की 'यातना' पर फोरम नहीं लगा सकेगा मरहम

मुरादाबाद, जेएनएन : श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से यात्रा कर रहे मजदूर-कामगार एवं अन्य लोगों को ट्रेनों की लेटलतीफी का शिकार होना पड़ रहा है। समय से घर नहीं पहुंच रहे हैं और न ही उन्हें पर्याप्त खाना-पीना मिल रहा है। उनके लिए कष्टकारी यह भी है कि मजदूर उपभोक्ता फोरम में वाद दायर नहीं कर सकते हैं। कानून के जानकारों की मानें तो वही व्यक्ति वाद दायर कर सकता है, जिसने रुपये देकर टिकट खरीदा हो। इन ट्रेनों में मजदूरों के किराए को सरकार दे रही है।

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मुरादाबाद में उपभोक्ता मामलों के जानकार आशुतोष त्यागी ने बताया अगर तय धनराशि के बदले में उसे सेवा का लाभ नही मिला तो उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकता है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों से कोई शुल्क नही लिया गया। यह मुफ्त सेवा थी। रामपुर उपभोक्ता फोरम रामपुर के सदस्य राम सिंह का कहना है कि टिकट खरीदने वाला ही वाद दायर कर सकता है। वैसे वाद कहीं भी दायर किया जा सकता है। इसके लिए कोई फीस भी नहीं है। वकील की भी आवश्यकता नहीं है। ट्रेन लेट होने के कारण हुई परेशानी को लेकर मजदूर सरकार से शिकायत कर सकते हैं।

अमरोहा के अधिवक्ता मनु शर्मा ने बताया उपभोक्ता फोरम के क्षेत्राधिकार में वही वाद आते हैं, जिनके बदले सेवा प्रदाता द्वारा सेवा देने के बदले उसका मूल्य वसूल किया जाता हो। श्रमिक स्पेशल ट्रेन सरकार की ओर से निश्शुल्क चलाई जा रही हैं। उपभोक्ता मामलों से जुड़े सम्भल के अधिवक्ता देवेंद्र वाष्र्णेय ने बताया ट्रेन में सवार मजदूर निश्शुल्क सेवा प्राप्त कर रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के वíणत प्रावधान अनुसार शिकायत पंजाब, रामपुर, बरेली कहीं भी की जा सकती है।


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