कांठ बवाल में पहला बयान दर्ज, पंचायत राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह व मुरादाबाद नगर विधायक रितेश गुप्ता की हुई पेशी Moradabad news
लाउड स्पीकर हटाने के विरोध में हुए बवाल में आरोपित की पेशी कोर्ट में हुई। सूबे के पंचायतराज मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह व नगर विधायक रितेश गुप्ता कोर्ट में पेश हुए।
मुरादाबाद : कांठ तहसील के अकबरपुर चेंदरी गांव के मंदिर में लाउड स्पीकर हटाने के विरोध में हुए बवाल में आरोपित की पेशी कोर्ट में हुई। सूबे के पंचायतराज मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह व नगर विधायक रितेश गुप्ता एडीजे द्वितीय एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। विशेष न्यायधीश अनिल कुमार वशिष्ठ की कोर्ट में इस मामले में पहला बयान कांठ थाने में तैनात रहे तत्कालीन सब इंस्पेक्टर ने दर्ज कराए। सब-इंस्पेक्टर ने अपने बयान को सात पेज में दर्ज कराकर कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने पेशी व बयान दर्ज करने के बाद मुकदमें की सुनवाई के लिए अगली तारीख सात फरवरी 2020 तय की।
आरोप निर्धारण के बाद कोर्ट ने शुरू की कार्रवाई
वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर गुप्ता ने बताया कि सोमवार को पंचायतराज मंत्री, नगर विधायक के साथ केस के अन्य आरोपितों की पेशी हुई। बीते दस जनवरी को आरोप निर्धारण के बाद कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। कांठ बवाल में पहला बयान तत्कालीन सब इंस्पेक्टर कपिल सिंह ने दर्ज कराएं हैं। कोर्ट में पेश होने के लिए दोपहर करीब 12 बजे पंचायतराज मंत्री, नगर विधायक के साथ अन्य लगभग 50 आरोपित पहुंचे थे।
ये था पूरा मामला
गौरतलब है कि कांठ तहसील क्षेत्र में चार जुलाई 2014 को मंदिर के लाउड स्पीकर हटाने को लेकर जमकर उपद्रव हुआ था। इस उपद्रव में तत्कालीन जिलाधिकारी चंद्रकांत की आंख चोटिल हो गई थी। पुलिस ने इस उपद्रव के बाद तीन अलग-अलग मुकदमें दर्ज किए थे,जिसमें करीब दो सौ लोगों आरोपित बनाया गया था। इसी मामले के पहले मुकदमा 58 लोगो के खिलाफ दर्ज किया गया था,जबकि दूसरे मुकदमें पंचायतराज मंत्री,विधायक,पूर्व महानगर अध्यक्ष समेत कुल 18 लोगों को आरोपित बनाया गया था।