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लोन पर पहले खरीदी कार फिर वादे से मुकरे, मुकदमा

बकाए ऋण के भुगतान का करार तोड़ने के आरोप में सिविल लाइन पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ बुधवार को विश्वासघात के आरोप में मुकदमा लिखा है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 05 Nov 2020 02:37 AM (IST)Updated: Thu, 05 Nov 2020 02:37 AM (IST)
लोन पर पहले खरीदी कार फिर वादे से मुकरे, मुकदमा
लोन पर पहले खरीदी कार फिर वादे से मुकरे, मुकदमा

मुरादाबाद : बकाए ऋण के भुगतान का करार तोड़ने के आरोप में सिविल लाइन पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ बुधवार को विश्वासघात के आरोप में मुकदमा लिखा है।

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सिविल लाइन थाना प्रभारी नवल मारवाह ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा रैसमैक के मुख्य प्रबंधक शरद मेहरोत्रा ने तहरीर दी। बताया कि लखनऊ डालीबाग ग्रांडियर अपार्टमेंट में संचालित मैसर्स आशना एनफोर्समेंट सर्विसेज के प्रोपराइटर सचिन गुप्ता ने एसबीआइ को रिजेल्यूशन एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया है। इसके तहत फहद सरदार निवासी एमआइजी आजाद नगर मुरादाबाद, नईम उज जफर निवासी कोयल वाली मस्जिद लाकड़ीवालान मुगलपुरा व मुहम्मद शादाब खान निवासी निकट लाल स्कूल मगलपुरा ने ऋण लेकर कार खरीदी थी। कार ऋण के लिए जो करार बैंक ने ग्राहकों से किया, उसे तीनों ही आरोपितों ने तोड़ दिया। ऐसे में बैंक प्रबंधक ने कार वापस करने की नोटिस तीनों के नाम जारी की। इसके बाद भी आरोपितों ने न तो नोटिस का जवाब दिया और न ही बकाया रकम का भुगतान किया। तहरीर के आधार पर तीनों आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।


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