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Lockdown:लॉकडाउन के दौरान जिलाधिकारी के आदेश पर किसानों के लिए खोली गईं खाद, बीज व पेस्टीसाइड की दुकानें Amroha News

जायद की फसलों की बुवाई देखते हुए लॉकडाउन में भी मिली छूट। परेशानी पर जिला कृषि अधिकारी के मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं किसान। बुवाई को ध्यान में रखकर लॉकडाउन में भी किसानों को दी ग

By Ravi SinghEdited By: Published: Sat, 28 Mar 2020 11:59 AM (IST)Updated: Sat, 28 Mar 2020 11:59 AM (IST)
Lockdown:लॉकडाउन के दौरान जिलाधिकारी के आदेश पर  किसानों के लिए खोली गईं खाद, बीज व पेस्टीसाइड की दुकानें Amroha News
Lockdown:लॉकडाउन के दौरान जिलाधिकारी के आदेश पर किसानों के लिए खोली गईं खाद, बीज व पेस्टीसाइड की दुकानें Amroha News

अमरोहा,जेएनएन। लॉकडाउन के दौरान जिलाधिकारी ने किसानों के लिए खाद बीज और पेस्टीसाइड की दुकाने खोलने के आदेश दिए हैं। यह निर्णय उन्होंने गन्ना, मैंथा व जायद की अन्य फसलों की बुवाई को देखते लिया है। साथ ही किसी तरह की परेशानी होने पर किसानों से जिला कृषि अधिकारी के मोबाइल नंबर 9410688610 पर संपर्क करने को कहा है। उन्होंने लॉकडाउन की कुछ शर्तों का भी पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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जनपद में लॉकडाउन के चलते किसानों के सामने गन्ने साथ-साथ मूंग, मक्का, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, हरा चारा, सब्जी आदि की बुवाई में दिक्कत आ रही थी। उनको उर्वरक व बीज नहीं मिल पा रहा था। अफसरों तक लगातार ये शिकायतें पहुंच रही थीं। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने कृषि क्षेत्र में उर्वरक, कीटनाशी एवं बीज आपूर्ति तथा बिक्री के कार्यों में छूट प्रदान की है। उन्होंने किसानों के लिए खाद, बीज व पेस्टीसाइड की दुकानें खोलने के आदेश जारी किए हैं। यहां बता दें कि जिले में खाद, बीज व पेस्टीसाइड की करीब 550 सहकारी व निजी दुकाने हैं।

इनके लिए लॉकडाउन में रहेगी छूट

उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायनों की बिक्री केंद्र (थोक व फुटकर) पूर्व की भांति खुलेगा। रबी की फसलों की कटाई में होने वाले कंबाइन हरवेस्टर तथा कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त श्रमिक। बीज विद्यायन संयंत्रों के संचालन एवं कार्य में प्रयुक्त होने वाले श्रमिक। आवश्यक सेवाओं एवं उनसे संबंधित कर्मियों, दुकान मालिकों को अपने स्थान से दुकान, कार्यालय तक आने जाने में छूट।

डीएम ने इन शर्तों का पालन करने के दिए निर्देश

किसानों द्वारा सोशल डिस्टेंङ्क्षसग का पालन किया जाए अर्थात एक मीटर की दूरी बनाएं। दुकानदार दुकान के आगे चूने से गोल घेरे बनाए और फिर समान की बिक्री करे। चार से अधिक किसान प्रतिष्ठान पर एकत्रित न हों। पीओएस मशीन से उर्वरक की बिक्री के दौरान किसानों के अंगूठा लगाने से पूर्व सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए। दुकान पर सैनिटाइजर न होने की दशा में किसानों के साबुन से हाथ धुलवाए जाएं।  


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