Coronavirus : कोरोना आपदा में जितना करेंगे दान, आयकर में उतनी मिलेगी छूट Moradabad News
कोरोना राहत फंड में जितना दान करेंगे उतने ही आयकर में छूट मिलेगी। सरकार ने दान करने के नियम को सरल कर दिया है। यह दान चालू वित्तीय वर्ष में कभी कर सकते हैैं।
मुरादाबाद (प्रदीप चौरसिया) । कोरोना राहत फंड में जितना दान करेंगे उतने ही आयकर में छूट मिलेगी। सरकार ने दान करने के नियम को सरल कर दिया है। यह दान चालू वित्तीय वर्ष में कभी कर सकते हैैं।
कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार को काफी फंड की जरूरत है। इसके लिए लिए प्रधानमंत्री केयर फंड/ प्रधानमंत्री कोरोना राहत कोष बनाया गया है।
आयकर विभाग ने पिछले सप्ताह दान करने के नियम 80 जी को संशोधन करने वाला अध्यादेश जारी किया है। अब प्रधानमंत्री केयर फंड में आयकर दाता आय का दस फीसद दान कर सकते हैैं, उतने पर ही आयकर छूट मिलेगी। नए अध्यादेश में दस फीसद की सीमा समाप्त कर दी गई है।
उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की वार्षिक आय दस लाख रुपये हैैं और एक लाख रुपये दान करता है, सरकार उसकी आय 9 लाख रुपये मानेगी और उसी पर टैक्स निर्धारित किया जाएगा।
अन्य छूट का भी लाभ मिलेगा
प्रधानमंत्री केयर फंड में दान करने वालों को आयकर में मिलने वाली अन्य छूट का भी लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश पर डेढ़ लाख रुपये तक, होम लोन के ब्याज पर दो लाख तक, मेडिकल क्लेम पर 50 हजार तक, नेशनल पेंशन स्कीम पर 50 हजार की छूट मिलेगी।
अध्यादेश में यह भी है शामिल
अध्यादेश में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी, इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। इसी तरह से पैनकार्ड के साथ आधार जोडऩे की अंतिम तारीख 30 जून कर दी गई है।
आयकर विभाग ने नए अध्यादेश जारी कर दान करने वालों को प्रोत्साहित किया है। इससे प्रधानमंत्री केयर फंड में काफी रुपये जमा होंगे। दानदाता वित्तीय वर्ष में कभी भी फंड में दान कर सकते हैैं।
दिव्यांशु अग्रवाल
चार्टर्ड एकाउंटेंट
मुरादाबाद