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महिला से दुष्‍कर्म मामले में कोर्ट ने कारोबारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश

एक महिला ने कारोबारी के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इस मामले में सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था जिसके बाद कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेकर कारोबारी के खिलाफ मझोला थाने में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 29 Oct 2021 09:44 AM (IST)Updated: Fri, 29 Oct 2021 09:44 AM (IST)
महिला से दुष्‍कर्म मामले में कोर्ट ने कारोबारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश
मझोला थाने में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Misdeed of woman in Moradabad : एक महिला ने कारोबारी के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इस मामले में सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था, जिसके बाद कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेकर कारोबारी के खिलाफ मझोला थाने में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

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गलशहीद थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि सिविल लाइंस क्षेत्र रामगंगा विहार निवासी निवासी कारोबारी आशीष को उसने कारोबार के लिए पैसे दिए थे। कुछ दिन पूर्व कारोबारी ने उसे बहाने से नया मुरादाबाद में रकम के बदले प्लाट देने का वादा किया था। इसके बाद उसे नया मुरादाबाद में बुलाकर जबरन दुष्कर्म किया। उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी। महिला के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम विमल वर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद उन्होंने आशीष व उसके दो साथियों के खिलाफ मझोला थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।


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