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सांसद आजम खां के मामले में अदालत में फिर टली सुनवाई, अब अगली तारीख चार नवंबर को

हड़ताल के चलते एमपी-एमएलए कोर्ट ने चार नवंबर की दी तारीख। जमानत अर्जी के लिए लगातार आजम खां के अधिवक्ता कर रहे पैरवी। पुलिस के द्वारा जांच के लिए गाड़ी रोके जाने को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने हाईवे को जाम कर दिया था।

By Narendra KumarEdited By: Published: Mon, 12 Oct 2020 06:15 PM (IST)Updated: Mon, 12 Oct 2020 06:15 PM (IST)
सांसद आजम खां के मामले में अदालत में फिर टली सुनवाई, अब अगली तारीख चार नवंबर को
एमपी-एमएलए कोर्ट ने चार नवंबर की दी तारीख।

मुरादाबाद। रामपुर के सांसद आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दर्ज दो मामलों में आज एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी थी,लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख चार नवंबर तय की है।

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सांसद पक्ष के अधिवक्ता शहनवाब सिब्तेन ने बताया कि साल 2008 में छजलैट थाना क्षेत्र में हाईवे को जाम करने को लेकर यह मुकदमा दर्ज किया गया था, वहीं लगातार इस मामले को लेकर अदालत में गैरहाजिर रहने के कारण एक और मुकदमा दर्ज किया गया था। इन दोनों मामलों की आज सुनवाई होनी थी,लेकिन हड़ताल के चलते अदालत इस मामले की सुनवाई के लिए चार नवंबर 2020 की तारीख दी है। गौरतलब है कि पुलिस के द्वारा जांच के लिए गाड़ी रोके जाने को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने हाईवे को जाम कर दिया था,जिसके बाद आजम खां समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।


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