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दिल्ली से नहीं आ सके अधिवक्ता , सीआरपीएफ आतंकी हमले की सुनवाई टली Rampur News

रामपुर के सीआरपीएफ आतंकी हमले में एक बार फिर नहीं हो सकी सुनवाई

By Narendra KumarEdited By: Published: Sat, 21 Sep 2019 11:43 PM (IST)Updated: Sun, 22 Sep 2019 09:25 AM (IST)
दिल्ली से नहीं आ सके अधिवक्ता , सीआरपीएफ आतंकी हमले की सुनवाई टली Rampur News
दिल्ली से नहीं आ सके अधिवक्ता , सीआरपीएफ आतंकी हमले की सुनवाई टली Rampur News

मुरादाबाद, जेएनएन: रामपुर सीआरपीएफ आतंकी हमले के मुकदमे में सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि आरोपितों के वकील दिल्ली से नहीं आ सके। अदालत अब 28 सितंबर को सुनवाई करेगी।

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सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर 31 दिसंबर 2007 की रात आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में सीआरपीएफ के सात जवान शहीद हो गए थे, जबकि एक रिक्शा चालक की भी जान गई थी। पुलिस ने हमले के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें पाक अधिकृत कश्मीर का इमरान, मोहम्मद फारूख, मुंबई गोरे गांव का फहीम अंसारी, बिहार के मधुबनी का सबाउद्दीन, प्रतापगढ़ के कुंडा का कौसर खां, बरेली के बहेड़ी का गुलाब खां, मुरादाबाद के मूंढापांडे का जंग बहादुर बाबा खान और रामपुर के खजुरिया गांव का मोहम्मद शरीफ शामिल हैं। इन सभी को सुरक्षा के मद्देनजर लखनऊ और बरेली की जेलों में रखा गया है।

शनिवार को सुनवाई के दौरान सभी को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जमीर रिजवी ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई में अब बचाव पक्ष की बहस चल रही है। बहस में उनके अलावा नावेद खान और दिल्ली के अधिवक्ता एमएस खान भी शामिल हैं। शनिवार को दिल्ली के अधिवक्ता किसी कारण नहीं आ सके। इस पर बहस के लिए अगली तारीख ली गई है।


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