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सांसद आजम खां के खिलाफ तीन और मुकदमों में आरोप तय, आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण देने के हैं आरोप

Rampur MP Azam Khan रामपुर सांसद आजम खां के खिलाफ अब तीन और मुकदमे सुनवाई पर आ गए हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक अमर्यादित भड़काऊ भाषण देने और आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में सांसद पर आरोप तय कर दिए हैं।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Thu, 11 Nov 2021 07:47 PM (IST)Updated: Thu, 11 Nov 2021 07:47 PM (IST)
सांसद आजम खां के खिलाफ तीन और मुकदमों में आरोप तय, आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण देने के हैं आरोप
लोकसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक, अमर्यादित और भड़काऊ भाषण देने का आरोप

मुरादाबाद, जेएनएन। Rampur MP Azam Khan : रामपुर सांसद आजम खां के खिलाफ अब तीन और मुकदमे सुनवाई पर आ गए हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक, अमर्यादित भड़काऊ भाषण देने और आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में सांसद पर आरोप तय कर दिए हैं। इससे पहले 30 अक्टूबर को भी कोर्ट ने सांसद के खिलाफ 14 साल पुराने एससी-एसटी एक्ट के मुकदमे में आरोप तय किए थे।

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रामपुर सांसद आजम खां के खिलाफ जिन तीन मामलों में अदालत ने आरोप तय किए हैं, वे तीनों लोकसभा चुनाव 2019 के समय के हैं। तब आजम खां सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जिले भर में अपनी जनसभाएं की थीं। इनमें एक जनसभा नौ अप्रैल को बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम टांडा हुरमतनगर में की थी, जिसमें अमर्यादित और भड़काऊ भाषण दिया था। तब वीडियो अवलोकन टीम प्रभारी राम नरेश की ओर से बिलासपुर कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। दूसरा मामला खजुरिया थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें सांसद पर 13 अप्रैल को अहरो गांव में जनसभा के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी का आरोप है।

इसके अलावा तीसरा मुकदमा 23 अप्रैल का है, जिसमें सांसद पर मतदाताओं को पुलिस के खिलाफ भड़काने का आरोप है। जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि एमपी-एलएलए कोर्ट के न्यायाधीश आलोक दुबे ने तीनों मामलों में गुरुवार को सांसद के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इस दौरान सांसद की वीडियो कांफ्रेंस से पेशी कराई गई। उन्हें आरोप पढ़कर सुनाए गए। उनके द्वारा तीनों मुकदमों में विचारण की मांग की गई है। अब तीनों मुकदमों में 22 नवंबर को अदालत में सुनवाई होगी।


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