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लेना है नया मोबाइल कनेक्शन तो अब बताना पड़ेगा पुराना मोबाइल नंबर

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संचार मंत्रालय ने मोबाइल कनेक्शन देने के लिए गाइड लाइन जारी की है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 07:10 AM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 07:10 AM (IST)
लेना है नया मोबाइल कनेक्शन तो अब बताना पड़ेगा पुराना मोबाइल नंबर
लेना है नया मोबाइल कनेक्शन तो अब बताना पड़ेगा पुराना मोबाइल नंबर

मुरादाबाद : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संचार मंत्रालय ने मोबाइल कनेक्शन देने के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। इसके तहत उपभोक्ताओं को नए मोबाइल कनेक्शन के लिए दो से तीन दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा बिना पुराने मोबाइल नंबर के नया कनेक्शन नहीं मिलेगा। इस नए आदेश से उपभोक्ता और कंपनियों की समस्याएं बढ़ गई हैं। अब कंपनियां उपभोक्ता के पूरे कागजात की जांच करने के बाद ही कनेक्शन जारी कर पाएंगी। ये हैं गाइड लाइन नए सिम कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड नंबर देना जरूरी नहीं है। आधार कार्ड को पहचान पत्र व एड्रेस प्रमाण पत्र तौर पर प्रयोग किया जाएगा। कागजातों की होगी जांच मोबाइल कंपनियां अब कस्टमर एक्यूजिशन फार्म (सीएएफ) के जरिए उपभोक्ता की जांच करेंगी। इसमें उपभोक्ता की लाइव फोटो और एड्रेस प्रमाण पत्र का स्कैन कर इमेज लगानी होगी। लाइव फोटो व सीएएफ नंबर, रिटेल आउटलेट का नाम, आइडी और यूनिक कोड को मार्क करना होगा। ऐसे आइडी प्रमाण पत्र जिसमें क्यूआर कोड रहता है, उसे भी स्कैन करना पड़ेगा। नए कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता के पास पुराना कनेक्शन होना चाहिए, तभी नया कनेक्शन मिल पाएगा। उपभोक्ता के पुराने नंबर पर ही ओटीपी नंबर आएगा, इससे ग्राहक का वेरिफिकेशन किया जाएगा। एक दिन में मिल पाएंगे दो सिम मोबाइल कंपनियां डिजिटल केवाइसी प्रोसेस का उपयोग कर एक ग्राहक को एक दिन में दो सिम कार्ड ही उपलब्ध करा पाएंगी। गाइड लाइन के अनुसार दिया जा रहा कनेक्शन संचार मंत्रालय ने मोबाइल कनेक्शन देने के लिए गाइड लाइन जारी किया है, अब उसी के आधार पर मोबाइल कनेक्शन जारी किया जा रहा है।

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संजय प्रसाद, महाप्रबंधक,

बीएसएनएल, मुरादाबाद


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