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सांसद आजम खां की पत्‍नी के रिसार्ट का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

अभी कई किलोमीटर लंबी चार फीट ऊंची दीवार को तोड़ा नहीं गया है। दरअसल इसका निर्माण सरकारी धन से हुआ है। इस कारण अभी तक तोड़ी नहीं जा सकी है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Tue, 08 Sep 2020 08:55 AM (IST)Updated: Tue, 08 Sep 2020 08:55 AM (IST)
सांसद आजम खां की पत्‍नी के रिसार्ट का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
सांसद आजम खां की पत्‍नी के रिसार्ट का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

रामपुर। सांसद आजम खां की पत्नी शहर विधायक डा. तजीन फात्मा के रिसोर्ट का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। रामपुर विकास प्राधिकारण ने इसके निर्माण को नियमों के विपरीत बताते हुए तोड़ने के आदेश दिए थे। 28 अगस्त को दो सप्ताह में तोड़ने के लिए नोटिस भी जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

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रामपुर विकास प्राधिकारण के उपाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि प्राधिकरण और जिला पंचायत को पार्टी बनाया गया है। मंगलवार को कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को आदेश दिए हैं कि वह जौहर यूनिवर्सिटी के पास लोगों के घरों के सामने बनी दीवार तोड़ने के मामले में एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई करें। सपा शासनकाल में लोगों के घरों के आगे कई किलोमीटर लंबी चार फीट ऊंची दीवार बना दी गई थी। लोगों ने इसे तोड़ने की मांग की थी। शासन ने इसकी एसआइटी जांच भी कराई। प्रशासन ने भी जांच कराई। जांच में दीवार के निर्माण को अवैध बताया गया। 


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