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Bishan Singh murder case : हत्या के मामले में पांच को आजीवन कारावास, नौ साल पहले ग्रामीण पर बरसाईं थीं गोल‍ियां

नौ साल पहले रामपुर में स्‍वतंत्रता दिवस पर ग्रामीण की गोलियों से भूनकर हत्या करने के मामले में अदालत ने इंसाफ करते हुए पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2.60 लाख रुपये का जुर्माना भी डाला है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Thu, 05 Aug 2021 09:58 AM (IST)Updated: Thu, 05 Aug 2021 09:58 AM (IST)
Bishan Singh murder case : हत्या के मामले में पांच को आजीवन कारावास, नौ साल पहले ग्रामीण पर बरसाईं थीं गोल‍ियां
नौ साल पहले स्वतंत्रता दिवस के दिनग्रामीण पर बरसाई थीं ताबड़तोड़ गोलियां।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। नौ साल पहले रामपुर में स्‍वतंत्रता दिवस पर ग्रामीण की गोलियों से भूनकर हत्या करने के मामले में अदालत ने इंसाफ करते हुए पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2.60 लाख रुपये का जुर्माना भी डाला है। जुर्माने की रकम में से दो लाख रुपये मृतक के आश्रितों को देने के आदेश दिए हैं।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि हत्या की यह वारदात शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के रुस्तमपुर गांव में 15 अगस्त 2012 काे हुई थी। गांव निवासी विजयपाल और चंद्रकेश के बीच मुकदमेबाजी चल रही थी। गांव के ही बिशन सिंह ने चंद्रकेश की जमानत लेने के लिए कागजात कचहरी में लगाए थे। इस बात से विजयपाल पक्ष नाराज हो गया। घटना के दिन शौच को जाते समय बिशन सिंह को घेर लिया। पांच लोगों ने तमंचों से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। इससे वह खेत मेें गिर गए और उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के भाई केवल चंद्र की ओर से देवेंद्र व उसके भाई शिव कुमार भूरा, चाचा विजय पाल, गांव के ही विनोद सिंह और सत्यपाल सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और उनके खिलाफ जांच पूरी कर काेर्ट में चार्जशीट भी लगा दी थी। सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से साक्ष्य पेश किए गए। उन्होंने कहा कि घटना को गवाहों ने साबित किया है। पुलिस ने अलग-अलग दिन पर गिरफ्तारी करते हुए हत्या में प्रयुक्त तमंचे भी बरामद किए हैं। उनकी दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक धीरेंद्र कुमार तृतीय ने पांचों को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया है।

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