रेलवे में खाने का बिल नहीं तो भुगतान भी नहीं, रेलवे बोर्ड ने जारी किए आदेश Moradabad News
रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया है कि कोई भी वेंडर बिना बिल किसी भी प्रकार के खानपान संबंधी सामान की कीमत नहीं ले सकेंगे। यानी बिल नहीं देने पर यात्रियों को खाना निश्शुल्क हो जाएगा।
मुरादाबाद (प्रदीप चौरसिया)। रेलवे स्टेशन और ट्रेन में वेंडर को खाने का बिल देना अनिवार्य है। यदि वेंडर ऐसा नहीं करता है तो उसे खाने का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। रेलवे बोर्ड ने ऐसा आदेश सभी मंडलों को जारी किया है। इसके बाद से मुरादाबाद रेल मंडल प्रशासन स्टेशनों के खानपान स्टॉल व अन्य स्थानों पर पोस्टर लगवाने में जुट गया है। साथ ही यात्रियों को बिल लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
बिल न होने पर अब तक नहीं हो पाती ठोस कार्रवाई
रेल प्रशासन के प्रयास के बावजूद स्टेशनों व ट्रेनों में यात्रियों को घटिया खाना देने और अधिक कीमत वसूलने के मामले थम नहीं रही हैं। बिल नहीं होने पर वेंडर के खिलाफ ठोस कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। इसे देखते हुए रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया है कि कोई भी वेंडर बिना बिल किसी भी प्रकार के खानपान संबंधी सामान की कीमत नहीं ले सकेंगे। यानी बिल नहीं देने पर यात्रियों को खाना निश्शुल्क हो जाएगा। बिल नहीं देने पर वेंडर यात्रियों से विवाद कर सकता है। इस मामले में रेलवे पुलिस को वेंडर के खिलाफ कार्रवाई करने और यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश है।
पोस्टर और बैनर लगने शुरू
मुरादाबाद मंडल रेल प्रशासन ने सभी प्रमुख स्टेशनों के स्टॉल व अन्य स्थानों पर पोस्टर व बैनर लगाने शुरू कर दिए हैं। इसमें खाने की मूल्य अंकित है। नकद के बजाय कैशलेस भुगतान करने का अनुरोध किया है। साथ ही बिना बिल के किसी प्रकार खाने का भुगतान नहीं करने के आदेश दिए हैं। यात्रियों की शिकायत कर तत्काल कार्रवाई करने के लिए पोस्टर में स्थानीय स्टेशन अधीक्षक, स्थानीय वाणिज्य निरीक्षक और मंडल मुख्यालय पर स्थित वाणिज्य नियंत्रक 9760534983 का मोबाइल नंबर अंकित है।
वेंडर को भी दिए गए आदेश
प्रवर मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा ने बताया कि बिना बिल के खाने की कीमत नहीं देने से संबंधित पोस्टर सभी प्रमुख स्टेशनों के स्टॉल व अन्य स्थानों पर लगाया जा रहा है। वेंडर को भी आदेश दिया है कि बिना बिल के किसी भी यात्री से खाने की कीमत न मांगे।
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