आजम खां, उनके बेटे और पत्नी को बड़ी राहत, जानिए क्या है मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर में धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज एफआइआर के तहत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
By Narendra KumarEdited By: Published: Wed, 27 Mar 2019 08:00 PM (IST)Updated: Wed, 27 Mar 2019 08:00 PM (IST)
मुरादाबाद। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां, उनके बेटे और पत्नी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर में धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज एफआइआर के तहत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने आजम खां व अन्य की याचिका पर दिया है। आजम के बेटे अब्दुल्ला की दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने व दोनों का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
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