Azam Khan के वकीलों ने कोर्ट में कहा, डूंगरपुर प्रकरण के मुकदमों की एकसाथ हो सुनवाई
Azam Khan News उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की गंज कोतवाली में दर्ज डूंगरपुर के आठ मामलों के समायोजन की मांग को लेकर शहर विधायक आजम खां के अधिवक्ताओं ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। अदालत इस पर 25 मई को सुनवाई करेगी।
रामपुर, जेएनएन। Azam Khan News : उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की गंज कोतवाली में दर्ज डूंगरपुर के आठ मामलों के समायोजन की मांग को लेकर शहर विधायक आजम खां के अधिवक्ताओं ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। अदालत इस पर 25 मई को सुनवाई करेगी। शहर विधायक के खिलाफ वर्ष 2019 में गंज कोतवाली में डूंगरपुर प्रकरण के 11 मुकदमे दर्ज हुए थे। इन मुकदमों को डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों की ओर से दर्ज किया गया था।
बस्ती के लोगों का आरोप था कि सपा सरकार में यहां आसरा आवास बनाने के लिए उनके मकानों को तोड़ दिया गया। विरोध करने पर पीटा गया और लूटपाट भी की गई थी। पीड़ितों का कहना था कि यह सब आजम खां के इशारे पर किया गया था। मुकदमे में पहले आजम खां का नाम नहीं था, लेकिन विवेचना के बाद पुलिस ने उनका नाम भी आरोपितों में शामिल कर लिया था। इन सभी मामलों में आजम खां की जमानत अर्जी मंजूर हो चुकी है। इन मुकदमों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। कोर्ट में आठ मामलों में आरोप भी तय हो चुके हैं।
मंगलवार को इस प्रकरण में शहर विधायक के अधिवक्ताओं की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें डूंगरपुर प्रकरण के सभी मामले एक ही प्रवृत्ति के होने का हवाला देते हुए समायाेजन कर एक साथ सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि इस मामले में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र पर 25 मई को सुनवाई होगी।
आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में टली सुनवाई : शहर विधायक आजम खां द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 25 मई को होगी। लोकसभा चुनाव में आजम खां ने प्रचार के दौरान डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मुरादाबाद मंडल के आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह तब यहां जिलाधिकारी थे।
उनके खिलाफ टिप्पणी करने पर आजम खां पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें उनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगा दी थी। यह मामला कोर्ट मे विचाराधीन है। मंगलवार को इसमें सुनवाई थी। इस मुकदमे में एडीओ पंचायत की गवाही हो चुकी है। अब बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा उनसे जिरह होनी है, लेकिन मंगलवार को गवाह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिस पर सुनवाई टल गई।