आजम खां नहीं आ सकेंगे जेल से बाहर, कोर्ट के इस फैसले के बाद अब जेल से ही दाखिल करेंगे नामांकन
UP Vidhansabha Chunav 2022 सांसद आजम खां विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र जेल से ही दाखिल करेंगे। वह जेल से बाहर आकर नामांकन दाखिल नहीं कर पाएंगे। आजम खां को सपा ने शहर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है।
रामपुर, जेएनएन। UP Vidhansabha Chunav 2022 : सांसद आजम खां विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र जेल से ही दाखिल करेंगे। वह जेल से बाहर आकर नामांकन दाखिल नहीं कर पाएंगे। अदालत ने उन्हें जेल से ही नामांकन दाखिल करने की अनुमति दे दी है। आजम खां को सपा ने शहर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन दिनों चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। लेकिन, आजम खां पिछले करीब दो साल से सीतापुर जेल में बंद हैं।
ऐसे में वह नामांकन नहीं करा पा रहे हैं। उनके खिलाफ 87 मुकदमे जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इनमें ज्यादातर मामलों में जमानत मंजूर हो चुकी है। लेकिन, अब भी दो मामले ऐसे हैं, जिनमें जमानत होनी बाकी है। जमानत पर बाहर आने का इंतजार करने तक नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी, इसलिए उन्होंने जेल से नामांकन पत्र भरने के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
हालांकि चुनाव प्रचार के लिए उन्हें बाहर निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है। उनके नामांकन पत्र दाखिल करने संबंधी प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को सुनवाई के बाद अदालत ने मंजूरी दे दी। अदालत ने फैक्स के जरिए आदेश को सीतापुर जेल भी भिजवा दिया है। अदालत की अनुमति मिलने के बाद उनके प्रतिनिधि नामांकन पत्र लेकर सीतापुर जेल रवाना हो गए हैं। वहां आजम खां इन पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके बाद उनका प्रतिनिधि इसे दाखिल करेगा।
नौ मामलों में रिहाई आदेश : सांसद आजम खां के खिलाफ नौ और मुकदमों में जमानती दाखिल करने के बाद अदालत ने रिहाई के आदेश सीतापुर जेल प्रशासन को भेज दिए हैं। ये मामले अजीमनगर थाना से संबंधित हैं, जिसमें आलियागंज गांव के किसानों ने आजम खां पर उनकी जमीनें कब्जा करके जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का आरोप लगाया था। इन नौ मामलों में उनकी जमानत पहले ही मंजूर हो गई थी। मंगलवार को उनके अधिवक्ता द्वारा अदालत में जमानती दाखिल किए गए। इसके बाद अदालत ने रिहाई आदेश जारी कर दिए।