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पांच मुकदमों में आजम खां को मिली अंतरिम जमानत Rampur news

रामपुर के सपा सांंसद आजम खां को पांच मुकदमों में अदालत ने अंत‍र‍िम जमानत मंजूर कर ली।सांसद के ख‍िलाफ शहर कोतवाली में 12 मुकदमें दर्ज थे।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sat, 05 Oct 2019 05:17 PM (IST)Updated: Sat, 05 Oct 2019 05:17 PM (IST)
पांच मुकदमों में आजम खां को मिली अंतरिम जमानत Rampur news
पांच मुकदमों में आजम खां को मिली अंतरिम जमानत Rampur news

मुरादाबाद । जनपद रामपुर  में सपा सांसद आजम खां को पांच मुकदमों में अदालत ने अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। हालांकि अदालत 11 अक्टूबर को फिर अर्जी पर सुनवाई करेगी। सांसद के खिलाफ शहर कोवताली में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। ये मुकदमे मुहल्ला घोसियान सराय गेट स्थित यतीमखाना बस्ती के लोगों की शिकायत पर हुए थे। आरोप है कि सांसद के कहने पर पुलिस और प्रशासन ने उनके मकान तोड़ दिए थे। लोगों को जबरन मारपीटकर घर से निकाला गया। नकदी, जेवर, भैंस आदि सामान लूट लिया था। इन मामलों में सपा सांसद आजम खां ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अधिवक्ता नासिर सुल्तान के माध्यम से जिला जज के न्यायाालय में अंतरिम जमानत अर्जी दी थी। अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने चार मुकदमों में अंतरिम जमानत दे दी है, जबकि आठ मामलों में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके अलावा एक अन्य मामले में भी सांसद को अंतरिम जमानत मिली है। यह मामला जिला सहकारी संघ की दुकानों का है।आरोप है कि सांसद ने जबरन इन दुकानों को खाली कराकर पत्नी के नाम आवंटन करा लिया था। इस मामले में बार संचालक गगन अरोरा की शिकायत पर सिविल लाइंस काेतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में भी 11 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिल गई है।

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पालिकाध्यक्ष फात्मा जबी की अग्रिम जमानत मंजूर

अधिशासी अधिकारी के आवास पर कब्जा करने के मामले में आरोपित नगर पालिकाध्यक्ष फात्मा जबी की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने मंजूर कर ली है। उनके खिलाफ पिछले दिनों पालिका प्रशासन ने ईओ के आवास पर कब्जा कराने का मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए पालिकाध्यक्ष ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका मंजूर कर ली। पालिकाध्यक्ष के पति सांसद आजम खां के करीबी हैं। इससे पहले अजहर खां पालिकाध्यक्ष थे।


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