Azam Khan के खिलाफ भैंस-बकरी चोरी के मामले में नहीं हो सकी सुनवाई, मारपीट और लूटपाट का भी है मुकदमा
Azam Khan Case of Buffalo Goat Theft रामपुर शहर विधायक आजम खां के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण के तीन मुकदमों में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत अब इन मामलों में 26 मई को सुनवाई करेगी। आजम खां पर वर्ष 2019 में शहर कोतवाली में 11 मुकदमे दर्ज किए गए थे।
रामपुर, जेएनएन। Azam Khan Case of Buffalo Goat Theft : रामपुर शहर विधायक आजम खां के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण के तीन मुकदमों में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत अब इन मामलों में 26 मई को सुनवाई करेगी। आजम खां पर वर्ष 2019 में शहर कोतवाली में 11 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन मुकदमों में उन पर आरोप है कि उनके इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई थी।
बुलडोजर चलाकर उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। इन्ही मामलों में आजम खां पर भैंस चोरी, बकरी चोरी जैसे आरोप भी लगाए गए थे। हालांकि सभी मामलों में उनकी जमानत अर्जी मंजूर हो चुकी है। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। बुधवार को तीन मुकदमों में सुनवाई थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई टल गई।
पूर्व पालिकाध्यक्ष की धोखाधड़ी के मामले में जमानत अर्जी मंजूर : पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां के खिलाफ धोखाधड़ी व सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। हालांकि अन्य मुकदमों में जमानत न होने के कारण अभी उनकी जेल से रिहाई नहीं हो सकेगी। पूर्व पालिकाध्यक्ष के खिलाफ नगर पालिका के तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अधिकारी गणेश प्रसाद ने 11 सितंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
आरोप है तत्कालीन पालिकाध्यक्ष समेत तत्कालीन अधिशासी अधिकारी सैय्यद मोहम्मद तारिक एवं संतोष कुमार मिश्रा ने पसियापुरा शुमाली स्थित रिसोर्ट में एक नलकूप और शहर विधायक आजम खां के जौहर विश्वविद्यालय परिसर में पानी की टंकी व तीन नलकूप लगवाए थे। ये कार्य पेयजल योजना के अंतर्गत 27 जून 2016 से 28 दिसंबर 2016 तक अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कराए, जिससे 54 लाख रुपये सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया।
मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष ने मुरादाबाद की कोर्ट में एक अन्य मुकदमे में आत्मसमर्पण किया था। जेल में बंद पूर्व पालिकाध्यक्ष ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। पूर्व पालिकाध्यक्ष के अधिवक्ता इरफान अहमद खां ने बताया कि अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।