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फिर नहीं हुई आजम और अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई Rampur News

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार ङ्क्षसह सैनी ने बताया कि बुधवार को वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब 25 फरवरी को सुनवाई होगी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Thu, 20 Feb 2020 07:02 AM (IST)Updated: Thu, 20 Feb 2020 07:02 AM (IST)
फिर नहीं हुई आजम और अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई  Rampur News
फिर नहीं हुई आजम और अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई Rampur News

रामपुर, जेएनएन। अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सांसद आजम खां और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला की चार मामलों में अग्रिम जमानत अर्जियों पर बुधवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। इन सभी मामलों की सुनवाई एमपीएमएलए कोर्ट में होनी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार ङ्क्षसह सैनी ने बताया कि कोर्ट अब 24 फरवरी को सुनवाई करेगी। 

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यह है पूरा मामला 

इनमें एक मामला अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र का है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने पिछले साल सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। इस मामले में कोर्ट में पेश न होने पर तीनों के खिलाफ वारंट और कुर्की के नोटिस जारी हो चुके हैं। पुलिस उनके मुहल्ले में मुनादी भी करा चुकी है। 

दूसरा मामला आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति कब्जाकर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का है, जिसका मुकदमा अजीमनगर थाने में दर्ज हुआ था। आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 13.842 हेक्टेअर शत्रु संपत्ति है। इस मुकदमे में सांसद के अलावा उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और उनके पुत्र अब्दुल्ला समेत नौ लोग नामजद हैं। सांसद आजम खां ने इस मुकदमे में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई है, जिस पर सुनवाई होनी है। 

तीसरा मामला अब्दुल्ल के पासपोर्ट से जुड़ा है। आरोप है कि अब्दुल्ला की ओर से असत्य व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाया गया है और उपयोग में लाया जा रहा है। 

चौथा मामला अब्दुल्ला के पैन कार्ड से जुड़ा है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में अब्दुल्ला के खिलाफ दो पैन कार्ड रखने का मुकदमा कराया था। 

हमसफर रिसॉर्ट मामले में अग्रिम जमानत पर 25 को होगी सुनवाई

हमसफर रिसॉर्ट में सरकारी जमीन कब्जाकर मिलाने के मामले में अग्रिम जमानत अर्जी पर अब 25 फरवरी को सुनवाई होगी। यह रिसॉर्ट सांसद आजम खां की पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और दोनों बेटों अब्दुल्ला व अदीम के नाम पर है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इस रिसॉर्ट में सरकारी जमीन होने की शिकायत जिलाधिकारी से की थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर अधिकारियों की टीम ने जब छापा मारा था तो बिजली और पानी की चोरी का मामला सामने आया था। बिजली चोरी के मामले में पुलिस ने विधायक तजीन फातमा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। बिजली विभाग ने 30 लाख का जुर्माना भी ठोका था। इसके अलावा रिसॉर्ट में सरकारी जमीन कब्जाने के मामले में उप जिलाधिकारी सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने पैमाइश कराई थी। पैमाइश से पता चला कि रिसॉर्ट में सामुदायिक उपयोग की जमीन पर कब्जा किया गया है। दोनों मामलों में कोर्ट में परिवाद दायर किए जा चुके हैं। इसमें तीनों की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर एमपीएमएल कोर्ट में सुनवाई होनी है। 


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